महाराष्ट्र : शादी के तीसरे दिन ‘तीन तलाक’ दिया, पति के खिलाफ केस दर्ज
महाराष्ट्र के ठाणे जिले की भिवंडी में उत्तर प्रदेश के रहने वाले एक व्यक्ति के विरुद्ध अपनी नवविवाहिता पत्नी को दहेज के लिए परेशान करने और शादी के तीन दिन के भीतर उसे तीन तलाक देने को लेकर मामला दर्ज किया गया है। ठाणे जिले की रहने वाली 25 वर्षीय महिला द्वारा रविवार को दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, 19 अक्टूबर 2025 को मोहम्मद राशिद से शादी करने और उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में उसके गांव नन्हुई जाने के तुरंत बाद से उसे ससुराल वालों से उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। महिला ने शिकायत में दावा किया कि ससुराल वाले उसके माता-पिता द्वारा दिए गए उपहारों से संतुष्ट नहीं थे। वे बुलेट मोटरसाइकिल की मांग कर रहे थे। महिला के अनुसार, उसके परिवार ने उसे सोने की एक अंगूठी, घड़ी और घरेलू सामान दिया था।
इसमें अलमारी, बेड, सोफा, रेफ्रिजरेटर, एसी, वाशिंग मशीन और मिक्सर शामिल था। लेकिन ससुराल वाले इन चीजों से खुश नहीं थे। उसने आरोप लगाया कि अंतत: उसके पति ने 21 अक्टूबर को तीन तलाक बोलकर उसे तलाक दे दिया। उसने मारपीट भी की।
महिला की शिकायत के बाद पुलिस ने महिला के पति, उसके माता-पिता और दो बहनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। इसके अलावा दहेज निवारण अधिनियम और मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019 के प्रासंगिक प्रविधानों के तहत भी मामला दर्ज किया गया।
