CG : छत्तीसगढ़ के इस जिले में तीन स्थानीय अवकाश की घोषणा
छत्तीसगढ़ के कांकेर जिला के लिए तीन स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है। कलेक्टर निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर ने यह आदेश जारी किया है। कलेक्टर निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर ने सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-02 के अनुक्रमांक-04 के नियम-08 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कैलेण्डर वर्ष 2026 के लिए तीन स्थानीय अवकाश घोषित किए हैं। कलेक्टर कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार नवाखाई त्यौहार 21 सितम्बर सोमवार, दशहरा (महाअष्टमी) 19 अक्टूबर सोमवार और दीपावली का दूसरा दिन (गोवर्धन पूजा) 9 नवम्बर सोमवार को सम्पूर्ण कांकेर जिले के लिए स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है। इस दिन कांकेर जिले के समस्त शासकीय कार्यालयों एवं संस्थानों में स्थानीय अवकाश रहेगा। उक्त स्थानीय अवकाश बैंक, कोषालय व उपकोषालय के लिए लागू नहीं होगा। स्थानीय अवकाश पूरे राज्य के लिए नहीं होता है, बल्कि कलेकटर के जिले के सरकारी दफतरों और शिक्षण संस्थाओं के लिए होता है। साथ ही यह अवकाश कोषागार, उप कोषागार के लिए नहीं होता है।
इससे पहले राजनांदगांव कलेक्टर ने जितेन्द्र यादव ने तीन स्थानीय अवकाश की घोषणा की है। अवकाश के दौरान बैंक व कोषालय में कार्य जारी रहेगा। नीचे पढ़ें कलेक्टर का आदेश…”कलेक्टर जितेन्द्र यादव ने सामान्य पुस्तक परिपत्र में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कैलेण्डर वर्ष 2026 के लिए स्थानीय अवकाश घोषित किया है। इसके अंतर्गत 25 सितम्बर 2026 को अनंत चतुर्दशी, 19 अक्टूबर 2026 को दशहरा (महाअष्ठमी) एवं 11 नवम्बर 2026 को भाई दूज (दीपावली) के अवसर पर स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है। यह आदेश बैंक एवं कोषालय पर लागू नहीं होगा।”
छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर जिले के लिए कलेक्टर अजीत वसंत ने तीन स्थानीय अवकाश की घोषणा की हैं। यह अवकाश 2026 में 22 सितंबर, 19 अक्टूबर और दीपावली के दूसरे दिन 9 नवंबर के लिए अवकाश जारी किया गया है। कोषागार, उप कोषागार के लिए यह अवकाश नहीं होगा।
”कलेक्टर अजीत वसंत के द्वारा सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-2 के अनुक्रमांक-04 के नियम-8 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले के लिए कैलेण्डर वर्ष 2026 हेतु स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है।
जारी आदेशानुसार, ढोल ग्यारस (करमा) 22 सितंबर 2026, दशहरा (महा अष्टमी) 19 अक्टूबर 2026 तथा दीपावली का दूसरा दिन (गोवर्धन पूजा) 09 नवंबर 2026 को स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है। कोषगारो/उप कोषगारो के लिए यह अवकाश नहीं होगा।”
