बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में पहले आरोपी को मिली जमानत, कोर्ट ने रखी कई शर्तें

बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2024 के पूर्व विधायक बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के आरोपी आकाशदीप कारज सिंह को जमानत दे दी है. जस्टिस डॉ. नीला गोखले की बेंच ने पंजाब के फाजिल्का निवासी आकाशदीप को राहत देते हुए निर्देश दिया कि वह हर दूसरे सोमवार को संबंधित पुलिस स्टेशन में हाजिरी लगाए. इसके अलावा, आरोपी को बिना ट्रायल कोर्ट की अनुमति के राज्य न छोड़ने और अपना पासपोर्ट जमा करने का भी आदेश दिया गया है. आकाशदीप इस मामले में जमानत पाने वाला पहला आरोपी है. उसे मुंबई क्राइम ब्रांच ने पंजाब की एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स के साथ मिलकर गिरफ्तार किया था.

जांचकर्ताओं का दावा था कि आकाशदीप शूटर्स और बिश्नोई गैंग के साजिशकर्ताओं के बीच समन्वय कर रहा था. हालांकि, बचाव पक्ष की दलीलों और सबूतों की कमी को देखते हुए अदालत ने उसे रिहा करने का फैसला किया.