गैंग्सटर अतीक अहमद की 168 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क, स्लाटर हाउस भी सील
बिजनौर : गांव याकूबपुर में स्थित गैंग्सटर अतीक अहमद 168 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति बुधवार को कुर्क कर ली गई। जनपद जालौन मजिस्ट्रेट के आदेश पर नियुक्त हुईं एसडीएम धामपुर स्मृति मिश्रा ने सीओ धामपुर अभय कुमार पांडेय व जालौन पुलिस टीम के साथ कुर्की की कार्रवाई पूरी कराई। इस दौरान अतीक अहमद का ओमार इंटरनेशल प्राइवेट लिमिटेड के नाम स्लाटर हाउस भी सील कर दिया गया। साथ ही दस गाटा संख्या में मौजूद गैंग्सटर की 5.95 हेक्टेयर कृषि भूमि को भी कुर्क किया गया। इस भूमि पर आम का बाग भी हैं। प्रशासन ने सभी संपत्तियों पर कुर्की के आदेश के फ्लैक्स बोर्ड लगवाकर गांव में मुनादी भी करवाई।
झांसी-कानपुर हाईवे पर 21 दिसंबर 2023 की रात को जालौन पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान गोमांस से भरे कंटेनर पकड़ा था। मामले में स्योहारा के गांव सहसपुर निवासी गैंग्सटर अतीक अहमद का नाम सामने आया था। जिला मजिस्ट्रेट जालौन ने गैंग्सटर की कार्रवाई करते हुए अतीक अहमद की 168 करोड़ से अधिक की संपत्ति को कुर्क करने के आदेश दिए थे।
इसके लिए एसडीएम धामपुर स्मृति मिश्रा को रिसीवर नियुक्त किया गया था। संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई के लिए मंगलवार को जालौन पुलिस के निरीक्षक अरुण कुमार यादव टीम के साथ पहुंचे थे। देर शाम तक कागजी कार्रवाई पूरी न होने के कारण कुर्की की कार्रवाई नहीं हो सकी थी। बुधवार सुबह साढ़े नौ बजे ही राजस्व कर्मी व जालौन पुलिस टीम मौके पर पहुंची और कुर्की के आदेश के फ्लैक्स आदि लगवाने शुरू कर दिए। लगभग 11 बजे रिसीवर नियुक्त एसडीएम धामपुर स्मृति मिश्रा, सीओ अभय कुमार पांडेय मौके पर पहुंचे और कुर्की की कार्रवाई पूरी कराई गई।
एसडीएम स्मृति मिश्रा ने बताया कि जिला मजिस्ट्रेट जालौन के आदेश और डीएम बिजनौर के निर्देश पर गैंग्सटर अतीक अहमद की 168 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया गया है। इसमें स्लाटर हाउस के कार्यालय व मुख्य गेट आदि को सील कर दिया गया। ऐसे ही गांव याकूबपुर गाटा संख्या 46, 102, 40, 45, 44, 101, 52, 54 और 47 में कुल 5.951 हेक्टेयर भूमि को भी कुर्क कर दिया गया है।
गैंग्स्टर की संपत्ति कुर्क किए जाने से संबंधित रिपोर्ट जिला मजिस्ट्रेट जालौन को भेजी जाएगी। स्लाटर हाउस व कुर्क की गई भूमि पर कुर्की के आदेश के फ्लैक्स लगवाकर मुनादी भी करवाई गई है।
कार्रवाई के दौरान स्लाटर हाउस के प्रबंधक व गैंग्सटर अतीक अहमद के रिश्तेदार जब्बार अहमद ने सीओ अभय कुमार पांडेय से स्लाटर हाउस में सामान आदि के बारे में बात की। सीलिंग से पहले टीम ने जब्बार अहमद से जनरेटर आदि निकालने को कहा था, लेकिन उन्होंने सामान नहीं निकलवाया। उसका कहना था कि स्लाटर हाउस परिसर में खुले में कीमती सामान पड़ा है, जिसकी देखभाल कैसे होगी। सीओ ने बताया कि सीलिंग के बाद यह संपत्ति पुलिस की निगरानी में रहेगी।
अतीक अहमद के विरुद्ध जालौन और बिजनौर जनपद में गैंग्स्टर अधिनियम सहित कुल पांच आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। जांच में यह तथ्य भी सामने आया कि संगठित गिरोह द्वारा कूटरचित दस्तावेजों के माध्यम से अवैध गतिविधियों को संचालित करते हुए अर्जित धनराशि से उक्त संपत्तियों का खरीद और निर्माण किया गया था। फोरेंसिक जांच में भी संबंधित प्रकरण से जुड़े महत्वपूर्ण साक्ष्यों की पुष्टि हुई है।
