रेलवे के नए नियम लागू, बिना टिकट यात्रा पर 500 और भीख मांगने पर 2000 रुपये का जुर्माना, महिला कोच में घुसे तो ₹2500 पेनाल्टी

भारतीय रेलवे में नियमों के उल्लंघन पर जल्द ही भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है. केंद्र सरकार ने जन विश्वास (संशोधन प्रावधान) अधिनियम, 2026 के तहत रेलवे अधिनियम, 1989 में कई बदलाव किए हैं. इन संशोधनों के लागू होने के बाद बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों पर न्यूनतम जुर्माना 250 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये किया जा सकता है. ये व्यवस्था 1 जुलाई से लागू होने की संभावना है. नए नियमों के अनुसार, बिना टिकट यात्रा करने या पहले से इस्तेमाल किए गए टिकट का उपयोग करने पर यात्री को किराए के साथ अतिरिक्त शुल्क भी देना होगा. भुगतान न करने की स्थिति में कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है.

इसके अलावा, किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर जारी टिकट से यात्रा करने वालों के टिकट जब्त किए जा सकते हैं. ऐसे यात्रियों को भी किराए और अतिरिक्त शुल्क के साथ कम से कम 500 रुपये का भुगतान करना होगा. रेलवे परिसरों और ट्रेनों में अवैध फेरी लगाने तथा भीख मांगने पर 2,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. बार-बार नियम तोड़ने वालों को एक साल तक की जेल भी हो सकती है.

यात्रा के दौरान अभद्र भाषा का प्रयोग करने, अन्य यात्रियों को परेशान करने या रेलवे सुविधाओं में बाधा डालने पर 1,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. नशे की हालत में उपद्रव करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी. महिलाओं के लिए आरक्षित कोच, सीट या बर्थ पर कब्जा करने वाले पुरुष यात्रियों पर 2,500 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. रेलवे अधिकारियों को ऐसे यात्रियों को हटाने का अधिकार भी होगा.

वहीं, ट्रेन में खतरनाक या प्रतिबंधित सामान ले जाने पर न्यूनतम 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है. रेलवे परिसर में अनधिकृत प्रवेश करने वालों पर 500 रुपये तक का दंड लगाया जाएगा. सरकार का कहना है कि इन बदलावों का उद्देश्य रेलवे नियमों का बेहतर पालन सुनिश्चित करना और यात्रियों की सुरक्षा को मजबूत बनाना है.