जंगल में प्लास्टिक बैन… कचरा फैलाया तो 500 से 1000 तक जुर्माना

रायपुर। संरक्षित वनक्षेत्र को साफ सुथरा प्रदूषण मुक्त रखने पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ मुख्यालय ने प्लास्टिक कचरा फैलाने वालों के खिलाफ जुर्माने का आदेश जारी किया है। डिप्टी रेंजर से लेकर फॉरेस्ट गार्ड तक को जुर्माना वसूली का अधिकार दिया गया है। आदेशानुसार पहली दफा पकड़े जाने पर पांच सौ रुपए तथा दूसरी दफा एक हजार रुपए वसूले जाएंगे।

विभाग ने यह आदेश 19 अगस्त को जारी किया है। संरक्षित वनक्षेत्र में प्लास्टिक कचरा के प्रभावी नियंत्रण नहीं कर पाने की वजह से विभाग को आदेश जारी करना पड़ा है। वनक्षेत्र में फैलाए प्लास्टिक कचरा में भोजन की तलाश में शाकाहारी वन्यजीव आकर्षित होते हैं। इस कारण वन्यजीवों के प्लास्टिक कचरा के संपर्क में आने से बीमार पड़ने के साथ संक्रमण फैलने का खतरा रहता है। इसके अलावा प्लास्टिक कचरा के कारण जंगल खराब होने के साथ इसका अन्य वन्यजीवों पर प्रतिकूल असर पड़ता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए संरक्षित वनक्षेत्रों में प्लास्टिक कचरा फैलाने वालों के खिलाफ जुर्माना लगाने की कार्रवाई की जाएगी।

संरक्षित क्षेत्र के प्लास्टिक कचरा से मुक्त रखने नान बायोडिग्रेबल मटेरियल में सिंगल यूज प्लास्टिक के विक्रय, वितरण, परिवहन, संग्रहण पर रोक लगाई गई है। प्लास्टिक कचरा फैलाते पहली दफा पकड़े जाने पर पांच सौ रुपए तथा दूसरी दफा पकड़े जाने पर एक हजार रुपए जुर्माना लगाए जाने आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश के अनुसार संरक्षित वनक्षेत्र में कारोबार करने वाले दुकानदारों द्वारा प्लास्टिक कचरा फैलाए जाने पर उनके खिलाफ 25 हजार रुपए तक जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है। इसी तरह से विनिर्मितओं पर एक लाख रुपए जुर्माना वसूलने का प्रावधान किया गया है।

मध्य प्रदेश के सभी राष्ट्रीय उद्यानों और टाइगर रिजर्वों में सिंगल यूज प्लास्टिक पूरी तरह से प्रतिबंधित है। यहां भी नियमों का उल्लंघन करने पर 500 रुपए से लेकर 5 हजार रुपए तक जुर्माना का प्रविधान किया गया है। पर्यटकों की सुविधा के लिए पार्क प्रबंधन बायोडिग्रेडिबल पदार्थ से बनी पानी की बोतल, कपड़े के बैग पर्यटकों को सशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं, जिससे पर्यटक पार्क में प्लास्टिक बैग न ले जा पाएं। कपड़े के बैग स्व-सहायता समूह के सदस्यों से तैयार करवाए जाते हैं। इस तरह ईको पर्यटन से स्थानीय समुदाय की आजीविका के साधन उपलब्ध होते हैं।