लखनऊ : वकीलों के 200 से ज्यादा चैंबरों पर चला बुलडोजर, हाई कोर्ट के आदेश के बाद नगर निगम का बड़ा एक्शन

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में वकीलों के अवैध चैंबरों पर एक बार फिर बुलडोजर कार्रवाई शुरू हो गई है. इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के आदेश के बाद लखनऊ नगर निगम की टीम ने कोर्ट परिसर के आसपास अतिक्रमण कर बनाए गए चैंबरों को हटाने की कार्रवाई शुरू की. नगर निगम की टीम बुलडोजर के साथ मौके पर पहुंची और कार्रवाई शुरू कर दी. इस दौरान बिजली विभाग की टीम भी मौके पर मौजूद रही और कार्रवाई से पहले संबंधित चैंबरों की बिजली आपूर्ति काटी गई.

दरअसल, लखनऊ कोर्ट के आसपास सरकारी जमीन, नालों और रास्तों पर अतिक्रमण कर वकीलों के चैंबर बनाए गए थे. नगर निगम ने ऐसे 200 से ज्यादा चैंबरों को चिन्हित किया था और पहले ही नोटिस जारी कर दिया गया था.

चैंबर खाली करने और अतिक्रमण हटाने के लिए 29 अगस्त तक की मोहलत दी गई थी. नोटिस में कहा गया था कि तय समय तक अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो प्रशासन खुद कार्रवाई करेगा. मोहलत खत्म होने के बाद 30 अगस्त को नगर निगम ने बुलडोजर कार्रवाई शुरू कर दी.

बताया जा रहा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के आदेश के बाद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है. वकीलों की ओर से कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की गई थी, लेकिन राहत नहीं मिलने के बाद नगर निगम की कार्रवाई शुरू हो गई.

यह पहली बार नहीं है जब वकीलों के चैंबरों पर बुलडोजर चला है. इससे पहले मई महीने में भी लखनऊ नगर निगम की ओर से अवैध चैंबरों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी. अब उसी कार्रवाई के दूसरे चरण के तहत एक बार फिर चिन्हित चैंबरों को हटाया जा रहा है.

नगर निगम की टीम की कार्रवाई जारी है और मौके पर प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में अवैध निर्माणों को ढहाया जा रहा है.