सांप्रदायिक तनाव को लेकर छत्तीसगढ़ में कलेक्टरों को NSA के तहत कार्रवाई का अधिकार

छत्तीसगढ़ सरकार ने सामाजिक और सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने वाले तत्वों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत कार्रवाई के अधिकारों का विस्तार किया है। गृह विभाग ने इस संबंध में सभी जिला कलेक्टरों को आदेश जारी कर उन्हें विशेष शक्तियां प्रदान की हैं। यह कदम प्रदेश में शांति और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए उठाया गया है। गृह विभाग के आदेश के अनुसार, कलेक्टरों को 30 सितंबर 2025 तक एनएसए के तहत कार्रवाई करने का अधिकार होगा। इस निर्देश को लागू करने के लिए राज्य सरकार ने राजपत्र में औपचारिक अधिसूचना भी प्रकाशित कर दी है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए), 1980 एक कठोर कानून है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द को खतरे में डालने वाले व्यक्तियों के खिलाफ बिना मुकदमा चलाए हिरासत में लेने की अनुमति देता है। छत्तीसगढ़ में हाल के वर्षों में सांप्रदायिक तनाव और सामाजिक अशांति की घटनाओं को देखते हुए सरकार ने इस कानून का दायरा बढ़ाने का फैसला किया है। गृह विभाग का कहना है कि सांप्रदायिक मेल-मिलाप को नष्ट करने, सामाजिक तनाव फैलाने या हिंसा भड़काने वालों के खिलाफ अब त्वरित और प्रभावी कार्रवाई की जाएगी।

गृह विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों को एनएसए के तहत कार्रवाई करने के लिए अधिकृत किया है। यह अधिकार कलेक्टरों को उन व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने की शक्ति देता है, जो सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने, सामाजिक अशांति फैलाने या सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करते हैं। कलेक्टर अब बिना किसी लंबी कानूनी प्रक्रिया के संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में ले सकते हैं, बशर्ते उनके पास पर्याप्त सबूत और आधार हों। यह विशेष शक्ति 30 सितंबर 2025 तक प्रभावी रहेगी, जिसके बाद इसकी समीक्षा की जाएगी।

गृह विभाग ने इस निर्णय को पारदर्शी और कानूनी रूप से मजबूत बनाने के लिए राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित की है। इस अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि कलेक्टरों को दी गई शक्तियां राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक सौहार्द की रक्षा के लिए हैं। सरकार ने यह भी निर्देश दिया है कि इन शक्तियों का उपयोग सावधानी और जिम्मेदारी के साथ किया जाए, ताकि निर्दोष व्यक्तियों को परेशानी न हो।

गृह विभाग के माध्यम से कलेक्टरों को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत कार्रवाई करने का अधिकार दिया है। यह अधिकार 1 जुलाई से 30 सितंबर तक प्रभावी रहेगा। राजपत्र में जारी अधिसूचना में बताया गया है कि कुछ तत्व राज्य में सांप्रदायिक मेल-मिलाप को प्रभावित करने और लोक व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए सक्रिय हैं या उनके सक्रिय होने की आशंका है। इस कारण रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव, दुर्ग, रायगढ़, सरगुजा, जशपुर सहित अन्य जिलों के कलेक्टरों को NSA के तहत कार्रवाई करने की अनुमति दी गई है।

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