AAP विधायक अमानतुल्लाह खान को बड़ी राहत, कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक

राष्ट्रीय

दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट आप विधायक अमानतुल्लाह खान को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने आप विधायक की गिरफ्तारी पर 24 फरवरी तक रोक लगा दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान को जांच में शामिल होने का निर्देश दिया है और पुलिस को आदेश दिया गया है कि वे पूछताछ को सीसीटीवी निगरानी में ही करें। राउज एवेन्यू कोर्ट ने आप विधायक अमानतुल्लाह खान के अग्निम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए आज ये फैसला सुनाया है। अमानतुल्लाह खान पर सोमवार को FIR दर्ज हुई थी। जिसके बाद से वो फरार चल रहे हैं। उनकी तलाशी में दिल्ली-यूपी और पंजाब में छापेमारी भी हो रही है लेकिन अभी तक पुलिस उन्हें नहीं पकड़ पाई है। आप विधायक पर आरोप है कि उन्होंने जामिया नगर में पुलिस की टीम पर हमला करने के मामले को लीड किया था, इसके साथ ही कोर्ट से घोषित अपराधी को फरार करवाया था।

एफआईआर दर्ज होने के बाद आप नेता और विधायक अमानतुल्लाह खान ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखा भी लिखा था। उन्होंने अपने पत्र में लिखा-मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में हूं, मैं कहीं भागा नहीं हूं। दिल्ली पुलिस के कुछ लोग मुझे झूठे मामले में फंसा रहे हैं। जिस व्यक्ति को दिल्ली पुलिस गिरफ्तार करने आई थी, उसे पहले ही जमानत मिल चुकी है। जब उस व्यक्ति ने अपने कागजात दिखाए, तो पुलिस अपनी गलती छिपाने के लिए मुझे झूठे मामले में फंसा रही है।