सजा सुनाए जाने के बाद कोर्ट से अतीक की गुजारिश- मुझे साबरमती जेल भेजा जाए

राष्ट्रीय

जरायम की दुनिया में जिस अतीक अहमद तूती बोलती थी, आज वह बेबस नजर आया. 17 साल पुराने केस में अतीक को उम्रकैद की सजा सुनाई गई. उमेश पाल अपहरण कांड में अतीक अहमद, हनीफ और दिनेश पासी को प्रयागराज की एमपी-एमएलए अदालत ने दोषी करार दिया और फिर इन तीनों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. इसके साथ ही एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया.

सजा सुनने के बाद अतीक ने कोर्ट से गुजारिश करते हुए कहा, ‘मुझे साबरमती जेल में ही भेज दो, मुझे यहां नहीं रहना, पुलिस मुझपर केस लाद देगी.’ हालांकि अतीक की गुजारिश पर कोर्ट ने कुछ नहीं कहा. इसके बाद अतीक अहमद प्रयागराज कोर्ट से वापस नैनी सेंट्रल जेल पहुंच गया है. अतीक के वकील का दावा है कि उसे साबरमती जेल ले जाया जाएगा.

अतीक अहमद के वकील ने कहा कि हम ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे. गौरतलब है कि साल 2006 में उमेश पाल को अगवा करने केस में कुल 10 आरोपी थे. इनमें से कोर्ट ने अतीक के भाई अशरफ समेत 7 को बरी कर दिया लेकिन अतीक अहमद, दिनेश पासी और अतीक के वकील सौलत हनीफ को उम्रकैद की सजा सुनाई है.