छत्तीसगढ़ : निलंबित आईएएस रानू साहू की जमानत याचिका खारिज हो गई है। इससे पहले मंगलवार को रानू की जमानत याचिका पर रायपुर की स्पेशल कोर्ट में सुनवाई हुई जिसके बाद जज ने बुधवार तक के लिए फैसला सुरक्षित रखा था। वही आज कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। सोमवार को ही कोल स्कैम केस में दीपेश टांक और रानू साहू को 7 अगस्त तक अंतरिम जमानत मिली है। लेकिन रानू साहू जेल में बंद है। ऐसे में जेल से बाहर आना मुश्किल है। सोमवार को स्पेशल कोर्ट में ईओडब्लू ने दीपेश टांक को प्रोडक्शन वारंट पर लेकर पूछताछ करने के लिए आवेदन लगाया था। दोनों पक्षों के तर्क को सुनने के बाद कोर्ट ने ऑर्डर को सुरक्षित रखा है। वही इस मामले पर आज कोर्ट फैसला सुनाएगी। दीपेश टांक के वकील फैजल रिजवी ने बताया कि ब्यूरो ने अभी तक बाकी लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन दीपेश को गिरफ्तार नहीं किया था। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद उन्हें परेशान करने और उच्च अधिकारियों को खुश करने के लिए ब्यूरो गिरफ्तार करना चाहती है।
दीपेश टांक को परेशान करने की नीयत से इस तरह की चीजें की जा रही है। जबकी दीपेश का केस से कोई लेना-देना नहीं है। ईओडब्लू के वकील सौरभ पांडेय ने कहा कि, कोल स्कैम केस में ईडी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। उस मामले में दीपेश टांक और रानू साहू को 7 अगस्त तक अंतरिम जमानत मिली है। लेकिन ईओडब्लू भी अलग पूछताछ करना चाहती है।
