बिलासपुर : मिशन हॉस्पिटल कैंपस के मकानों पर चला बुलडोजर, हाईकोर्ट के फैसले के बाद निगम का एक्शन

बिलासपुर हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद नगर निगम ने मिशन हॉस्पिटल कैंपस में बड़ी कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही शुरू कर दी। सुबह 5 बजे से शुरू हुई यह कार्रवाई देर शाम तक चली। निगम ने लाउडस्पीकर से चेतावनी देते हुए कैंपस में रह रहे 35 परिवारों को मकान खाली करने कहाइसके बाद 7 जेसीबी, 9 काउंकेचर, 29 ट्रैक्टर और 11 डंपरों की मदद से करीब 17 आवासीय भवनों को ढहा दिया गयाकार्यवाही के दौरान निगम आयुक्त, 7 जोन कमिश्नर, इंजीनियरों और अतिक्रमण शाखा के करीब 150 से अधिक अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहेतोड़फोड़ की कार्रवाई के दौरान कई लोगों ने विरोध भी किया, जिससे अफरा-तफरी की स्थिति बनी रहीपुलिस बल की मौजूदगी में स्थिति को नियंत्रित किया गया

मिशन हॉस्पिटल कैंपस की तकरीबन 12 एकड़ की जमीन की लीज नवीनीकरण नहीं होने और व्यवसायिक उपयोग को लेकर तत्कालीन कलेक्टर अवनीश शरण ने संज्ञान लिया थानजूल विभाग ने उक्त जमीन की लीज जारी की थी,जिसे वापस नजूल के खाते में दर्ज कर लिया गया थायहां निगम प्रशासन नालंदा समेत अन्य जनोपयोगी चीज बनाने को लेकर कार्ययोजना तैयार कर रहा थापर इसे रोकने और लीज नवीनीकरण को लेकर क्रिश्चियन वीमेंस बोर्ड ऑफ मिशन के डायरेक्टर नितिन लॉरेंस और उनके सहयोगियों ने हाईकोर्ट के सिंगल बेंच में याचिका दायर की थीलीजबढ़ाने के प्रशासनिक फैसले को उन्होंने चुनौती दी थी, परंतु हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने अपील खारिज कर दी

हाईकोर्ट ने सुनवाई में कहा किकेवल रिन्युअल की मांग 27 साल तक नहीं की गई, बल्कि इस दौरान लगातार शर्तें तोड़ी गईंनोटिस को भी किसी अन्य फोरम में चुनौती नहीं दी गईऐसे में न तो इनके पास कोई वैध टाइटल है, न ही ओरिजिनल अलॉटी का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार

मिशन हॉस्पिटल मामले में सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ याचिकाकर्ताओं ने डिवीजन बेंच में अपील की थीउन्होंने तर्क दिया कि चांटापारा स्थित प्लॉट नंबर 20 और 21 उन्हें 1959 की भूमि राजस्व संहिता की धारा 158(3) के तहत आवंटित किए गए थे और वे 1882 से धार्मिक, शैक्षिकधर्मार्थ कार्य कर रहे हैंउन्होंने अस्पताल, नर्सिंग स्कूल और चैपल का विवरण देते हुए सरकार पर बेदखली की कोशिश का आरोप लगायापरंतु हाईकोर्ट ने सभी तर्कों को खारिज करते हुए प्रशासनिक निर्णय को सही ठहराया और अपील को निरस्त कर दिया

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