गुजरात हाईकोर्ट ने खारिज कर दीं सारी याचिकाएं, बेट द्वारका में मस्जिदों-मजारों पर चले बुलडोजर

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गुजरात हाईकोर्ट ने बेट-द्वारका में गैरकानूनी धार्मिक अतिक्रमणों को वक्फ बोर्ड की संपत्ति बताने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। सरकारी जमीन पर वक्फ के नाम पर अवैध कब्जा कर कुल 12 गैरकानूनी धार्मिक अतिक्रमण किए गए थे। हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया शुरू की। बेट-द्वारका में पिछले कुछ महीनों से सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा करके बनाई गईं इमारतों पर लगातार बुलडोजर चल रहे हैं। अब तक सरकार ने काफी बड़े इलाके को अवैध कब्जे से मुक्त करा लिया है। देवभूमि द्वारका में स्थित बेट द्वारका में सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियान को रोकने के लिए गुजरात हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की गई थीं। इन याचिकाओं में प्रशासन के द्वारा सरकारी जमीन पर स्थित दरगाहों और मस्जिदों को ढहाए जाने को चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने इन सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया जिसके बाद बेट द्वारका में सरकारी जमीन पर स्थित मस्जिदों और दरगाहों पर एक बार फिर बुलडोजर चलने लगे। इन इमारतों पर बुलडोजर चलने के वीडियो भी सामने आए हैं जिनमें नजर आ रहा है कि किस तरह जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया जा रहा है। गुजरात के देवभूमि द्वारका जिले के समुद्री क्षेत्र में स्थित 21 निर्जन टापुओं में से 7 टापुओं को अवैध कब्जे से मुक्त कर दिया गया था। यह महत्वपूर्ण कदम पुलिस और वन विभाग के संयुक्त प्रयासों से उठाया गया था। इन टापुओं में खारा चुसणा, मीठा चुसणा, आशाबा, धोरोयो, धबधबो, सामयाणी और भैदर शामिल थे, जहां कुल 36 धार्मिक और व्यावसायिक निर्माणों को हटाया गया। खारा चुसणा और मीठा चुसणा टापुओं पर विशेष रूप से 15 अवैध निर्माणों को पूरी तरह से ध्वस्त किया गया है।