महाराष्ट्र : पुणे पोर्श एक्सीडेंट मामले में महाराष्ट्र पुलिस अब ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है आज बुधवार को पुलिस ने जांच के बाद इस केस में एक और धारा बढ़ा दी है. इसके साथ ही आरोपी नाबालिग को नया नोटिस दिया है. उसे आज जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया जाएगा. आरोपी के पिता की भी आज कोर्ट में पेशी है. पुलिस का कहना है कि अपराध जघन्य है, इसलिए दोषियों को किसी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा. पुलिस ने इस मामले में सत्र न्यायालय में भी याचिका दायर की थी और वहां जमानत का विरोध किया था. हालांकि, सत्र न्यायालय ने किशोर न्याय बोर्ड में रिव्यू पिटीशन के लिए निर्देश दिए हैं. पुणे पुलिस ने बुधवार को बताया कि कल्याणी नगर एक्सीडेंट मामले में आईपीसी की धारा 185 की बढ़ोतरी की है. नाबालिग को भी आज फिर किशोर न्याय बोर्ड के सामने पेश किया जाएगा. इस नाबालिग के खिलाफ येरवडा पुलिस स्टेशन में धारा 185 के तहत शराब पीकर गाड़ी चलाने का नया मामला दर्ज किया गया है. इससे पहले उसके खिलाफ धारा 304 (गैर इरादतन हत्या) का मामला दर्ज किया गया था. उसके पिता के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है.जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने आरोपी को नाबालिग होने के आधार पर जमानत दे दी थी. पुलिस का कहना है कि येरवडा थाने में एफआईआर संख्या 306/24 में पोर्श एक्सीडेंट मामले में पहले धारा 185 नहीं लगाई गई थी. पहले एमवी एक्ट की धारा 184 (लापरवाही से गाड़ी चलाना) लगाई गई थी. अब प्रभाव में गाड़ी चलाने के लिए धारा 185 जोड़ी गई है. पुणे पुलिस का कहना है कि आरोपी नाबालिग को एक नया नोटिस भी दिया है. इसमें पुलिस ने आरोपी को बुधवार दोपहर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश होने और रिव्यू पिटीशन की सुनवाई का हिस्सा बनने के लिए बुलाया है. आरोपी के वकील प्रशांत पाटिल ने इस नोटिस की पुष्टि की है