सीडी कांड : पूर्व CM भूपेश बघेल आरोपों से बरी, CBI की विशेष कोर्ट ने सभी धाराएं हटाई

क्षेत्रीय

सीबीआई के स्पेशल कोर्ट ने सेक्स सीडी कांड में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बरी कर दिया है। साथ ही कहा कि उनके खिलाफ कोई पुख्ता साक्ष्य और मुकदमा चलाने का कोई आधार नहीं है। इसे देखते हुए बरी किया जाता है। उनके अधिवक्ता मनीष दत्त ने अदालत में बताया कि उनके पक्षकार भूपेश बघेल द्वारा न सीडी को बनवाया और न ही किसी को वितरित किया है। उनके खिलाफ किसी भी तरह का अपराधिक अफेंस नहीं बनता है। उनके खिलाफ कोई पुख्ता साक्ष्य नहीं है। उक्त सभी बातों को ध्यान में रखते हुए उन्हें बरी करने का न्यायाधीश से अनुरोध किया गया। देर शाम को सुनाए गए फैसले के बाद अपने एक्स हैंडल पर भूपेश बघेल में पोस्ट कर लिखा है कि सत्यमेव जयते। इसके पहले मंगलवार को पूर्व सीएम ने स्पेशल कोर्ट में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस दौरान उनके अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि सीडी अगस्त में सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। इसके बाद विनोद वर्मा के घर 26 अक्टूबर को छापा मारा गया था। इस मामले में अब तक के बयान में सामने आया है कि इस सीडी की पहले ही सबको जानकारी मिल चुकी थी।

वहीं आकाश बजाज ने एफआईआर में बताया था कि उन्हें फोन आया था। साथ ही बयान में कहा कि किसी ने सीडी को पैकेट में छोड़ा गया था। इस पूरे प्रकरण में उनके पक्षकार की किसी भी मामले में भूमिका नहीं थी। बिना किसी साक्ष्य के उनके पक्षकार को फसाया गया है। वहीं सीबीआई ने अदालत में अपना तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा कि उनके पास डिजिटल एविडेंस है। विशेष न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद भूपेश बघेल को सीडीकांड से आरोपमुक्त करने का फैसला सुनाया। सेक्स सीडीकांड की अगली सुनवाई 4 अप्रैल को होगी। इस प्रकरण में अन्य आरोपियों विनोद वर्मा, कैलाश मुरारका, विजय भाटिया और विजय पड्या को कोर्ट में उपस्थिति दर्ज कराने कहा गया है। बता दें कि इस प्रकरण में एक अन्य आरोपी रिंकू खनूजा को आरोपी बनाया था। लेकिन उनकी मृत्यु हो चुकी है।