भारत सरकार ने बदले पासपोर्ट के नियम, अब इस दस्तावेज के बिना नहीं होगा आवेदन

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भारत सरकार ने पासपोर्ट को लेकर नियमों में बदलाव किया है। केंद्र सरकार ने पासपोर्ट बनवाने के नियमों में बदलाव किया है। नए नियम के तहत अब पासपोर्ट बनवाने के लिए बर्थ सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना जरूरी होगी। केवल जन्म प्रमाण पत्र ही जन्मतिथि के लिए वैध प्रमाण होगा। हालांकि, यहां ध्यान देने वाली बात है कि ये नियम सभी लोगों पर लागू नहीं होगा। ये नए नियम केवल उन लोगों पर ही लागू होंगे जो 01 अक्टूबर 2023 या उसके बाद पैदा हुए हैं। इससे पहले बर्थ सर्टिफिकेट की जगह मार्कशीट या स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र, ड्राइविंग लाइसेंस भी प्रयोग कर लिया जाता था। इन लोगों पर नहीं लागू होगा नियमध्यान देने वाली बात है कि पासपोर्ट बनवाने के लिए बर्थ सर्टिफिकेट उन लोगों के लिए आवश्यक नहीं हैं, जिनका जन्म इस तिथि से पहले हुआ है। वे पहले के जैसे ही ड्राइविंग लाइसेंस, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र जैसे अन्य डॉक्यूमेंट देकर पासपोर्ट बनवा सकते हैं।

अब पासपोर्ट के आखिरी पन्ने पर आवासीय पते नहीं छापे जा सकेंगे। आव्रजन अधिकारी अब बारकोड स्कैन कर जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। वहीं, पासपोर्ट के अंतिम पन्ने पर से माता-पिता के नाम को भी नहीं छापा जाएगा। इस नियम से एकल अभिभावक या अलग-थलग परिवारों के बच्चों को राहत मिलेगी।

पासपोर्ट बनवाने के लिए नियम काफी आसान हैं। कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा।

सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्टर करना होगा या पहले से बने अपने अकाउंट पर लॉग इन करें।
नए पासपोर्ट/ पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए आवेदन पर क्लिक करें।
इसके बाद जरूरी जानकारी को भरें और सबमिट करें।
इसके आगे भुगतान करें और अपॉइंटमेंट को बुक करने के लिए शेड्यूल लिंक पर क्लिक करें।
इसके बाद अपना अपॉइंटमेंट चुने।
इसके बाद आप अपने चुने गए अपॉइंटमेंट के समय पासपोर्ट सेवा केंद्र में जाएं।
ध्यान रहे कि अपॉइंटमेंट के समय जरूरी दस्तावेज को साथ में रखें।
इसके बाद आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका पासपोर्ट आपको मिल जाएगा।