बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज गैंगस्टर छोटा राजन को जमानत दे दी है. 2001 में होटल व्यवसायी जया शेट्टी की हत्या के लिए राजन को दोषी ठहराया गया था. इसी साल 30 मई को एक विशेष मकोका अदालत ने छोटा राजन को अन्य लोगों के साथ दोषी ठहराया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस पृथ्वीराज चव्हाण की खंडपीठ ने आज राजन को जमानत दे दी. इसके साथ ही विशेष मकोका अदालत के फैसले के खिलाफ उनकी अपील पर फैसला होने तक उसकी आजीवन कारावास की सजा को भी निलंबित कर दिया है न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति पृथ्वीराज चह्वाण की खंडपीठ ने राजन को एक लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दी है. इस साल मई में एक विशेष अदालत ने राजन को होटल व्यवसायी की हत्या के मामले में दोषी ठहराया था और उसे उम्रकैद की सजा सुनायी थी. राजन ने सजा के खिलाफ उच्च न्यायालय में एक अपील दाखिल की थी. उसने सजा निलंबित करने और अंतरिम जमानत देने का अनुरोध किया था.
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#BombayHighCourt ने गैंगस्टर छोटा राजन को दी जमानत, होटल व्यवसायी हत्या मामले में उम्रकैद की सजा पर लगाई रोक #ChhotaRajan #ChhotaRajanBail pic.twitter.com/cdRrIHci33
— Shubham Rai (@shubhamrai80) October 23, 2024
गामदेवी में ‘गोल्डन क्राउन’ होटल के मालिक जय शेट्टी की चार मई 2001 को होटल की पहली मंजिल पर राजन गिरोह के कथित सदस्यों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी. जांच से पता चला था कि शेट्टी को छोटा राजन गिरोह के एक सदस्य हेमंत पुजारी से वसूली का फोन आया था और पैसे न देने के कारण उसकी हत्या की गयी थी. हत्या के जुर्म में उम्रकैद की सजा काट रहा राजन अभी दिल्ली की तिहाड़ जेल में है राजन अन्य आपराधिक मामले के संबंध में अभी जेल में ही रहेगा.