IB अधिकारी अंकित शर्मा हत्याकांड में ताहिर हुसैन समेत 5 दोषियों को उम्रकैद
साल 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान IB अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत सभी पांच दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. इस मामले में 13 जुलाई को कड़कड़डूमा कोर्ट ने पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन, नाजिम, कासिम, जावेद और अनस को हत्या और आपराधिक साजिश समेत गंभीर धाराओं में दोषी करार दिया था. दोषी ठहराए जाने के बाद शुक्रवार को अदालत ने सभी को उम्रकैद की सजा सुनाई.
सजा सुनाते हुए अदालत ने कहा कि यह बेहद गंभीर घटना थी. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि यह ऐसा मामला था जिसने पूरे समाज को झकझोर दिया. अदालत ने यह भी कहा कि जिस तरह पूरी घटना सामने आई, उसने समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया. सजा पर सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने ताहिर हुसैन समेत सभी दोषियों के लिए मौत की सजा की मांग की थी. हालांकि अदालत ने सभी दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई.
IB अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के दौरान हुई थी. बाद में उनका शव एक नाले से बरामद किया गया था. इस मामले की जांच और सुनवाई लंबे समय तक चली, जिसके बाद अदालत ने पहले सभी आरोपियों को दोषी ठहराया और अब उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई है. इस फैसले के साथ वर्ष 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े सबसे चर्चित मामलों में से एक में अदालत ने सजा का फैसला भी सुना दिया है.
