सत्येंद्र जैन मानहानि : बांसुरी स्वराज को कोर्ट का अल्टीमेटम, 3 जून तक जवाब देने का आखिरी मौका

दिल्ली : राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश की अदालत ने बुधवार को भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज को आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन की ओर से उनके खिलाफ मानहानि मामले में जवाब देने के लिए अंतिम अवसर दिया है। सत्येंद्र जैन ने बांसुरी स्वराज के खिलाफ उनकी शिकायत पर संज्ञान लेने से इनकार करने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने मामले में जवाब दाखिल करने के लिए पहले 22 मार्च को बांसुरी स्वराज को नोटिस जारी किया था। बांसुरी स्वराज को तीन जून तक जवाब दाखिल करने का निर्देशअदालत ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख तीन जून तक बांसुरी को अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। बांसुरी की ओर से पेश हुए अधिवक्ता की ओर से समय मांगे जाने के बाद अदालत ने यह आदेश पारित किया।

ट्रायल कोर्ट ने 20 फरवरी को सत्येंद्र जैन की ओर से बांसुरी स्वराज के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि की शिकायत को खारिज कर दिया था और मामले का संज्ञान लेने से इन्कार कर दिया था। आपराधिक मानहानि के लिए अधिकतम दो साल की सजा हो सकती है। सत्येंद्र जैन ने बांसुरी स्वराज पर पांच अक्टूबर 2023 को एक टीवी चैनल पर एक साक्षात्कार के दौरान उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया था।

उन्होंने दावा किया कि इसे लाखों लोगों ने देखा था। उन्होंने कहा कि बांसुरी ने झूठा दावा किया कि उनके घर से 1.8 किलोग्राम सोना और 133 सोने के सिक्कों के अलावा तीन करोड़ रुपये बरामद हुए हैं। सत्येंद्र जैन ने अपनी शिकायत में कहा कि बांसुरी ने यह टिप्पणी उन्हें बदनाम करने और अनुचित राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए की थी

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