मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन की पत्नी को कोर्ट ने दी जमानत

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मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की पत्नी पूनम जैन को जमानत दे दी है. इसी मामले के दो और आरोपी अजीत प्रसाद जैन और सुनील कुमार जैन को कोर्ट पहले ही जमानत दे चुका है. इनके अलावा आरोपी अंकुश और वैभव की जमानत याचिका पर 27 अगस्त को कोर्ट सुनवाई करने जा रहा है.

जानकारी के लिए बता दें कि कुछ दिन पहले ही दिल्ली हाई कोर्ट से सत्येंद्र जैन को बड़ी राहत मिली थी. असल में सत्येंद्र के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर कर अपील हुई थी कि उन्हें दिल्ली विधानसभा और मंत्रिमंडल से अयोग्य घोषित कर दिया जाए. तर्क दिया गया कि क्योंकि कोरोना की वजह से सत्येंद्र जैन ने अपनी याददाश्त खो दी थी, ऐसे में उनका मंत्री बने रहना या फिर विधायक रहना ठीक नहीं है. लेकिन कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया था.

अब उस राहत के बाद ही राउज एवेन्यू कोर्ट से सत्येंद्र जैन की पत्नी को भी जमानत दे दी गई है. अभी तक सत्येंद्र जैन की जमानत पर कोई फैसला नहीं हुआ है, आने वाले दिनों में उस पर भी कोई फैसला संभव है. वैसे इस पूरे मामले की चार्जशीट में कुल 10 आरोपी हैं. इसमें सत्येंद्र जैन, अंकुश जैन और वैभव जैन को ईडी ने इसी साल 30 मई को गिरफ्तार किया था. तभी से वे न्यायिक हिरासत में चल रहे हैं.

कुछ दिन पहले तक तो इस बात को लेकर विवाद चल रहा था कि सत्येंद्र जैन का मेडिकल चेकअप LNJP अस्पताल में ना किया जाए. तर्क दिया गया था कि ये अस्पताल सीधे-सीधे दिल्ली सरकार के कंट्रोल में आता है. ऐसे में वहां पर मेडिकल रिपोर्ट में छेड़छाड़ संभव है.

सत्येंद्र जैन पर क्या आरोप?

इस मामले की बात करें तो प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कोलकाता की एक कंपनी से जुड़े हवाला लेनदेन के मामले में यह कार्रवाई की थी. आरोप लगा कि फर्जी कंपनियों के जरिये आए पैसे का उपयोग भूमि की सीधी खरीद के लिए या दिल्ली और उसके आसपास कृषि भूमि की खरीद के लिए लिए गए ऋण की अदायगी के लिए किया गया था.