डिग्री मामला : गुजरात हाईकोर्ट ने केजरीवाल की याचिका ठुकराई, कहा- कोर्ट में पेश होने में क्या परेशानी

राष्ट्रीय

गुजरात हाईकोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी (आप) के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह द्वारा मानहानि मामले में उनके खिलाफ मुकदमे पर अंतरिम रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी।कोर्ट ने दोनों को 11 अगस्त को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है।

केजरीवाल और संजय सिंह की तरफ कोर्ट में पेश हुए वरिष्ठ वकील मिहिर जोशी ने कई दलीलें रखते हुए दोनों को राहत देने की मांग की थी।

इसके जबाव में जस्टिस समीर दवे ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा- पिछली सुनवाई में के वक्त दिल्ली में बाढ़ आई हुई थी। तब दोनों को समय दे दिया गया। अब जब दिल्ली में सब ठीक है तो फिर कोर्ट में पेश होने में क्या परेशानी है।

दिल्ली में बाढ़ के चलते कोर्ट ने दिया था वक्त
अहमदाबाद की मेट्रोपोलिटन कोर्ट ने इस मामले में पहली बार 15 जुलाई को इन नेताओं को समन जारी किया गया था। बीते महीने की 13 जुलाई को दोनों नेताओं को अहमदाबाद की कोर्ट में पेश होना था, लेकिन दिल्‍ली में बाढ के हालात के चलते उन्‍हें और वक्‍त दे दिया गया था।

इसके बाद कोर्ट ने कोर्ट में पेश होने के लिए 26 जुलाई की तारीख तय की थी, लेकिन दोनों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। आज इसी मामले में सुनवाई हुई

अहमदाबाद में स्थित गुजरात यूनिवर्सिटी ने दोनों नेताओं के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करवाया है। PM मोदी की डिग्री से जुड़े इस मामले में केजरीवाल और संजय सिंह पर यूनिवर्सिटी की छवि खराब करने का आरोप है।

संस्थान की प्रतिष्ठा पर सवाल उठाया: यूनिवर्सिटी
गुजरात यूनिवर्सिटी ने दायर याचिका में कहा है कि केजरीवाल और संजय सिंह लगातार संस्थान की प्रतिष्ठा पर सवाल उठा रहे हैं। उनको पता है कि PM की डिग्री पहले ही वेबसाइट पर अपलोड की जा चुकी है। इसके बावजूद दोनों नेता कह रहे हैं कि डिग्री न दिखाकर यूनिवर्सिटी सच छिपा रही है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है।