दिल्ली विधानसभा चुनाव में AIMIM उम्मीदवार ताहिर हुसैन की ओर से दायर अंतरिम जमानत याचिका पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. जस्टिस दीपांकर दत्ता की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने सुनवाई की. कोर्ट ने ताहिर हुसैन को राहत देते हुए कस्टडी पैरोल दे दी है. वह चुनाव में प्रचार कर सकेंगे. उन्हें 29 जनवरी से 3 फरवरी तक कस्टडी पैरोल मिली है दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए 5 फरवरी को वोट डाले जाएंगे. 3 फरवरी को प्रचार पर रोक लग जाएगी. चुनाव के नतीजे 8 फरवरी को घोषित होंगे. दिल्ली पुलिस की ओर से पेश हुए एसवी राजू ने अर्जी का विरोध किया है. उन्होंने कहा कि अगर चुनाव प्रचार के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत दी जाती है तो यह मिसाल बन जाएगी और कैदियों को प्रचार के लिए जमानत देने की मांग की कतार अदालतों में लग जाएगी. दिल्ली पुलिस ने कहा कि इस मामले की तुलना अरविंद केजरीवाल के मामले से नहीं की जा सकती है. कस्टडी पैरोल को विरोध करते हुए दिल्ली पुलिस ने कहा कि अगर कस्टडी पैरोल दिया गया है. बाकी भी कस्टडी पैरोल की मांग करने लगेंगे. जस्टिस विक्रमनाथ ने कहा कि आपने नामांकन के लिए कस्टडी पैरोल का विरोध नहीं किया. एएसजी ने कहा कि वह नामांकन कर वापस आ गए थे. जस्टिस विक्रमनाथ ने कहा कि यहां भी वह वापस आएंगे. घर पर नहीं रुकेंगे. एएसजी ने कहा कि कृपया खर्चों पर ध्यान दें. जस्टिस मेहता ने कहा कि यह उन्हें देखना है. एएसजी ने कहा कि चुनाव के कारण बड़ी भीड़ हो सकती है, उसे प्रबंधित करना होगा