दिल्ली शराब घोटाला: अरविंद केजरीवाल को SC से राहत, 1 जून तक मिली अंतरिम जमानत

राष्ट्रीय

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग में शुक्रवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी. केजरीवाल को एक जून तक के लिए अंतरिम जमानत दी गई है पीठ ने कहा कि चुनावों से 48 घंटे पहले हम केजरीवाल को पर्याप्त समय दे रहे हैं. केजरीवाल के चुनाव प्रचार पर कोई पाबंदी नहीं है. लेकिन उन्हें दो जून को सरेंडर करना होगा. तिहाड़ से जुड़े सूत्रों का कहना है कि केजरीवाल को मिली अंतरिम जमानत मिलने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ट्रायल कोर्ट जाएगा. फिर ट्रायल कोर्ट में बेल बॉन्ड भरा जाएगा, जिसके बाद ट्रायल कोर्ट रिलीज आर्डर तैयार करके तिहाड़ जेल प्रशासन को भेजेगा. ट्रायल कोर्ट का रिलीज ऑर्डर मिलने के बाद ही अरविंद केजरीवाल को जेल प्रशासन रिलीज करेगा इससे पहले सूत्रों के हवाले से खबर आई थी कि ईडी दिल्ली के शराब घोटाले में आज ट्रायल कोर्ट में आबकारी नीति मामले में अपनी चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी में है. सूत्रों का कहना था कि इस चार्जशीट में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को मुख्य साजिशकर्ता बताया गया है. इसके साथ ही AAP को भी आरोपी बनाया गया है. केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था. इसके बाद वह 10 दिन तक ईडी की हिरासत में रहे थे. एक अप्रैल को ट्रायल कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया था. इस तरह से वह गिरफ्तारी के बाद के 51 दिनों में से 41 दिन जेल में रहे हैं.

दिल्ली के कथित शराब घोटाले में ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था. इससे पहले ईडी ने उन्हें मामले में पूछताछ के लिए 9 समन जारी किए थे. हालांकि, केजरीवाल किसी भी समन पर पेश नहीं हुए थे. केंद्रीय जांच एजेंसी का आरोप है कि वह घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता थे और सीधे तौर पर शराब कारोबारियों से रिश्वत मांगने में शामिल थे. इन आरोपों को खारिज करने वाली AAP कहती रही है कि दिल्ली में कोई नेतृत्व परिवर्तन नहीं होगा और मुख्यमंत्री केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे.