रायपुर : तेलघानी नाका ओवर ब्रिज में एक सड़क के कुत्ते की शराबी ने निर्मम तरीके से हत्या कर दी है। मामलें में वांचना लाबान ने गंज थाना प्रभारी से इसकी शिकायत भी की है।
देश में पशुओं के खिलाफ क्रूरता को रोकने के लिए साल 1960 में पशु क्रूरता निवारण अधिनियम लाया गया था। साथ ही इस एक्ट की धारा-4 के तहत साल 1962 में भारतीय पशु कल्याण बोर्ड का गठन किया गया। इस अधिनियम का उद्देश्य पशुओं को अनावश्यक सजा या जानवरों के उत्पीड़न की प्रवृत्ति को रोकना है। मामले को लेकर कई तरह के प्रावधान इस एक्ट में शामिल हैं। जैसे- अगर कोई पशु मालिक अपने पालतू जानवर को आवारा छोड़ देता है या उसका इलाज नहीं कराता, भूखा-प्यासा रखता है, तब ऐसा व्यक्ति पशु क्रूरता का अपराधी होगा
रायपुर में शराबी ने कुत्ते को पत्थर से कुचला, देखें खौफनाक वीडियो https://t.co/XtHMFdjQkF @RaipurPoliceCG @RaipurDistrict @ChhattisgarhCMO @ArunSao3 @vijaysharmacg @vishnudsai @BJP4CGState @puppiesDoglover
— Pappu Farishta Journalist by birth (@pappu_farishta) February 11, 2024