संभल में बिजली चोरी का मामला, सपा सांसद पर 2 करोड़ 77 लाख रुपये का जुर्माना

राष्ट्रीय

संभल में बिजली चोरी के मामलों को रोकने के लिए बिजली विभाग लगातार सख्त कदम उठा रहा है. इसी कड़ी में सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क के खिलाफ बिजली चोरी के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है और उन पर 1.91 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता नवीन गौतम के अनुसार, सांसद बर्क के वकील ने 7 फरवरी को समय मांगा था, जिसके बाद उन्हें 7 मार्च तक का समय दिया गया है. इस मामले में अब तक उन्हें दो नोटिस जारी किए जा चुके हैं, लेकिन उन्होंने कोई ठोस सबूत पेश नहीं किए हैं. यह उन्हें दिया गया अंतिम अवसर है 17 दिसंबर 2024 को बिजली विभाग की टीम ने जियाउर्रहमान बर्क के दीपा सराय स्थित आवास पर स्मार्ट मीटर लगाया था. 19 दिसंबर को जब बिजली लोड की जांच की गई, तो पाया गया कि उनके घर पर 4 किलोवाट के कनेक्शन पर 16 किलोवाट से अधिक का लोड चल रहा था. इसके अलावा, मीटर की एमआरआई रिपोर्ट में बिजली बिल शून्य दिखाया गया, जिससे बिजली चोरी की पुष्टि हुई. बिजली विभाग ने जब सांसद को जुर्माने का पत्र भेजा, तो उन्होंने बचाव में दावा किया कि उनके घर पर सोलर पैनल लगे हैं, जिससे बिजली की खपत कम हुई है. हालांकि, विभाग उनके जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ और उन्हें दो बार नोटिस भेजे गए. पहले उन्हें जनवरी में नोटिस दिया गया था, लेकिन जवाब संतोषजनक न मिलने पर 7 फरवरी तक का समय दिया गया. अब उन्हें 7 मार्च तक की अंतिम मोहलत दी गई है.

संभल में बिजली चोरी रोकने के लिए बिजली विभाग का अभियान जोरों पर है. सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क और सपा विधायक इकबाल महमूद के क्षेत्रों में बीते दो महीने में 285 एफआईआर दर्ज की गई हैं और 2 करोड़ 77 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है, जिसमें से 35 लाख रुपये की वसूली भी हो चुकी है पिछले 4 महीनों में बिजली चोरी के खिलाफ 1500 से अधिक एफआईआर दर्ज की गईं.