छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में अब बार में आईडी चेक कर एंट्री दी जाएगी। 21 साल से कम उम्र के लड़के-लड़कियों को बार में एंट्री देने और शराब पिलाने वाले बार के मैनेजर और संचालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे ही अब रात 12 बजे के बाद बार खुला होने पर भी मैनेजर और संचालक के खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा। साथ ही बार का लाइसेंस निरस्त करने के लिए कलेक्टर से अनुशंसा की जाएगी। SSP पारुल माथुर में शहर में बढ़ते अपराध पर अंकुश लगाने के लिए शहर के 18 बार संचालकों को यह निर्देश जारी किया है।
पिछले कुछ समय से आपराधिक गतिविधियों में नाबालिगों के शामिल रहने की घटनाएं सामने आ रही हैं। इसके साथ ही मारपीट, गुंडागर्दी जैसी घटनाओं में नशा ही मुख्य कारण बनता जा रहा है। आमतौर पर रात में शराब पीकर घूमने वाले लड़कों के बीच ही मारपीट की ज्यादातर घटनाएं हुई हैं, जिसे गंभीरता से लेते हुए SSP पारुल माथुर ने सभी बार संचालकों को सख्त निर्देश जारी किया है। इसमें उन्हें बार के लाइसेंस की सभी शर्तों पर सख्ती से अमल करने की चेतावनी दी गई है।