पहली बार ‘इच्छामृत्यु’ की मिली मंजूरी, हरीश राणा केस में फैसला सुनाते भावुक हो गए SC के जज पारदीवाला
सुप्रीम कोर्ट की दो सदस्यीय पीठ बुधवार को 31 वर्षीय हरीश राणा के परिवार द्वारा दायर उस याचिका पर अपना फैसला सुना दिया है, जिसमें कोर्ट ने हरीश के लाइफ-सस्टेनिंग ट्रीटमेंट को वापस लेने की अनुमति दे दी है. हरीश राणा पंजाब यूनिवर्सिटी के छात्र थे, इसी दौरान साल 2013 में वह अपने पीजी की चौथी मंजिल से गिर गए थे, जिससे उनके सिर में गंभीर चोटें लगी. इसी कारण उन्हें 100% क्वाड्रीप्लेजिक डिसेबिलिटी हो गई. वह पिछले 13 सालों से ‘परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट’ (PVS) में बिस्तर पर हैं. कोर्ट ने इस मामले में परिवार, मेडिकल बोर्ड और केंद्र सरकार के साथ लंबी और बहुस्तरीय चर्चा की है और जनवरी 2026 में फैसला सुरक्षित रखा गया था.
वहीं, डॉक्टरों की टीम और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने भी राय दी है कि हरीश के ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं है और अब प्रकृति को अपना रास्ता चुनने देना चाहिए. हरीश राणा के परिवार की याचिका पर फैसला सुनाते हुए शुरुआत में शेक्सपियर के प्रसिद्ध कथन “टू बी और नॉट टू बी” (To be or not to be) से की. उन्होंने व्यक्ति के अपनी मृत्यु चुनने के अधिकार पर चर्चा करते हुए एक्टिव और पैसिव इच्छा मृत्यु के बीच स्पष्ट अंतर बताया. कोर्ट ने दोहराया कि भारत में ‘एक्टिव इच्छा मृत्यु’ (Active Euthanasia) पूरी तरह से प्रतिबंधित है. फैसले में राइट टू प्राइवेसी और शारीरिक अखंडता के नजरिए से मरीज के अधिकारों को देखा गया है. कोर्ट ने कहा कि जब कोई मरीज पूरी तरह दूसरों पर निर्भर हो, तब उसके हित को ध्यान में रखकर ही फैसला लिया जाना चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में हरीश राणा की लंबी बीमारी के दौरान उनके परिवार द्वारा दिखाए गए अटूट समर्थन को स्वीकार किया. बेंच ने कहा कि राणा का परिवार कई साल बीत जाने के बावजूद भी उनका साथ नहीं छोड़ा और उनकी देखभाल करता रहा.
हरीश राणा के मामले में अक्सर सामने आने वाला सुप्रीम कोर्ट का एक पूर्व फैसला 2018 का कॉमन कॉज़ का फैसला है. कॉमन कॉज़ बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (2018) सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला है जिसने संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गरिमापूर्ण मृत्यु के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी. हालांकि, कॉमन कॉज़ मामले में निष्क्रिय इच्छामृत्यु कब लागू की जा सकती है, इस पर दिशा-निर्देशों को पूरी तरह से निर्धारित और स्पष्ट नहीं किया जा सका.
