गुड्स एंड सर्विस टेक्स (GST) काउंसिल की 50वीं बैठक 11 जुलाई को होने वाली है। इसमें कई चीजों पर टैक्स की दरों में कटौती की जा सकती है। बैठक में काउंसिल से सिनेमाघरों में मिलने वाले फूड आइटम्स और ड्रिंक्स पर GST घटाने की उम्मीद है और कैंसर की दवा पर भी टैक्स छूट दी जा सकती है।
उम्मीद की जा रही है कि काउंसिल सिनेमाघरों में सर्व किए जाने वाले फूड आइटम्स और ड्रिंक्स पर मौजूदा समय में लगने वाले GST को 18% से घटाकर 5% कर सकती है।
इसके अलावा मूवी टिकिट के साथ ही पॉर्पकॉर्न और ड्रिंक्स जैसे फूड आइटम को कंबाइन करके बेचा जाए तो मूल प्रोडक्ट के हिसाब से टैक्स लगाने का सुझाव भी दिया गया है। सिनेमा घरों के मालिक इसे लेकर लंबे समय से मांग कर रहे हैं।
6 साल पहले लागू हुआ था GST
GST एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इसे वैराइटी ऑफ प्रीवियस इनडायरेक्ट टैक्स (वैट), सर्विस टैक्स, परचेज टैक्स, एक्साइज ड्यूटी और कई इनडायरेक्ट टैक्स को रिप्लेस करने के लिए 6 साल पहले 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। GST में 5, 12, 18 और 28% के चार स्लैब हैं। हालांकि, गोल्ड और गोल्ड ज्वेलरी पर 3% टैक्स लगता है।