आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कौशल विकास मामले में राज्य के पूर्व सीएम और टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू को अंतरिम जमानत दे दी। समाचार एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक हाई कोर्ट के वकील सुनकारा कृष्णमूर्ति ने कहा कि नायडू को चार सप्ताह के लिए उनके स्वास्थ्य जरूरतों की वजह से जमानत दी गई है। नायडू की ओर से पेश हुए वकीलों ने अदालत को सूचित किया कि उन्हें मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना है।
नायडू को नौ सितंबर को गिरफ्तार किया गया था
पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू कौशल विकास घोटाले में कथित संलिप्तता के लिए राजामहेंद्रवरम की केंद्रीय जेल में बंद थे। आरोप है कि इस कथित घोटाले की वजह से राजकोष को 300 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ था। नायडू को नौ सितंबर को गिरफ्तार किया गया था।उन्होंने पहले विजयवाड़ा एसीबी कोर्ट के विशेष न्यायाधीश को पत्र लिखकर जेल परिसर और उसके आसपास पुख्ता सुरक्षा की मांग की थी।
नायडू ने 25 अक्टूबर को कोर्ट को पत्र भेजा था
नायडू ने 25 अक्टूबर को जेल अधिकारियों के माध्यम से न्यायाधीश को पत्र भेजा था। पत्र में तेलुगु देशम पार्टी (TDP) प्रमुख ने हाल के दिनों में केंद्रीय जेल के अंदर और उसके आसपास हुई कुछ अप्रिय घटनाओं के बारे में लिखा, जिससे उनके जीवन को खतरा हो सकता था। इसके अलावा उन्होंने अनुरोध किया कि जेल में सुरक्षा व्यवस्था ऐसी हो, जो उन्हें दी गई “Z+” सुरक्षा के स्तर से मेल खाती हो।
आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने पूर्व सीएम और टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू को 24 नवंबर तक के लिए सशर्त जमानत दी है। कोर्ट ने उन्हें 24 नवंबर या उससे पहले राजामहेंद्रवरम में केंद्रीय जेल के अधीक्षक के समक्ष आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है। मुख्य जमानत याचिका पर कोर्ट 10 नवंबर को बहस सुनेगी।
कोर्ट ने उन्हें अस्पताल जाने के अलावा किसी अन्य कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेने का आदेश दिया है। हाई कोर्ट ने चंद्रबाबू नायडू को मीडिया और राजनीतिक गतिविधियों में भी हिस्सा नहीं लेने का आदेश दिया है।