जींस-टीशर्ट पर बैन, सोशल मीडिया पर सख्ती…हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के लिए ‘ड्रेस कोड’ लागू

हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए नया ड्रेस कोड लागू किया है. इसके तहत ऑफिस और कोर्ट में फॉर्मल और शालीन कपड़े पहनना अनिवार्य है. जीन्स और टी-शर्ट को पूरी तरह से बैन किया गया है. सरकारी कर्मचारियों को पेशेवर और साफ-सुथरे लुक के साथ ऑफिस में मौजूद रहने का निर्देश दिया गया है. पुरुष कर्मचारियों के लिए शर्ट और ट्राउजर या कॉलर्ड शर्ट के साथ पैंट पहनना जरूरी है. साथ ही सही जूते पहनने होंगे. महिला कर्मचारियों को साड़ी, फॉर्मल सूट, सलवार-कुर्ता, चूड़दार या दुपट्टे के साथ उपयुक्त जूते पहनने की सलाह दी गई है. सरकारी आदेश में कहा गया है कि यह निर्देश पहले 2017 में दिए जा चुके थे, लेकिन कई कर्मचारी अब तक इसका पालन नहीं कर रहे थे. साथ ही सरकार ने सोशल मीडिया पर कर्मचारियों के व्यवहार को लेकर नई गाइडलाइन भी जारी की है. कर्मचारियों को बिना अनुमति सरकारी नीतियों पर टिप्पणी करने और आधिकारिक जानकारी साझा करने से रोक दिया गया है. राजनीतिक या धार्मिक विचार व्यक्त करना भी पब्लिक फोरम या सोशल मीडिया पर बिना अनुमति मना है.

सरकार ने स्पष्ट किया है कि किसी भी सार्वजनिक बयान या राय से सरकारी नीतियों की आलोचना या सरकारों के बीच संबंधों पर असर पड़ सकता है. इसके लिए विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वो नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें. किसी भी उल्लंघन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है, जो उल्लंघन की गंभीरता के आधार पर तय की जाएगी. यह नया निर्देश सरकारी कर्मचारियों के पेशेवर आचरण और सरकारी सेवा की गरिमा बनाए रखने के उद्देश्य से लागू किया गया है.