ब्रांडेड कपड़ों पर लग सकता है 28% GST, लग्जरी आइटम्स में हो सकते हैं शामिल

राष्ट्रीय व्यापार

21 दिसंबर को GST काउंसिल की बैठक है और इसमें ब्रांडेड कपड़े पर लगने वाले GST को बढ़ाया जा सकता है फिलहाल रेडीमेड कपड़ों पर चार स्लैब में अलग-अलग जीएसटी वसूला जाता है, जिसमें 5 से 28 फीसदी तक टैक्स है. वहीं 21 दिसंबर को होने वाली बैठक के बाद मंत्री समूह ब्रांडेड रेडीमेड कपड़ों पर टैक्स कलेक्शन बढ़ा सकता है. वैसे तो GST के केंद्र सरकार ने 4 स्लैब बनाए हुए हैं, लेकिन रेडीमेड कपड़ों पर तीन स्लैब में GST लगता है. 1,500 रुपए तक के कपड़ों पर 5% GST, 1,500-10,000 रुपए तक के कपड़ों पर 18% GST और 10,000 से अधिक के कपड़ों पर 28% GST लिया जाता है अभी रेडीमेड कपड़ों पर तीन स्लैब में GST लगता है, इसको लेकर 21 दिसंबर को जीएसटी काउंसिल की बैठक में बड़ा फैसला हो सकता है. GST काउंसिल की बैठक में मंत्री समूह रेडीमेड कपड़ों पर टैक्स स्लैब को बढ़ा सकता है. जीएसटी काउंसिल की बैठक में 5 फीसदी के टैक्स स्लैब को हटाया जा सकता है. ऐसे में रेडीमेड कपड़ों पर 21 दिसंबर के बाद 18 फीसदी और 28 फीसदी GST टैक्स चुकाना पड़ सकता है फिलहाल सरकार कपड़ों की प्राइस के हिसाब से तीन स्लैब में कपड़ों पर GST वसूलती है, लेकिन 21 दिसंबर को होने वाली GST काउंसिल की बैठक में सरकार ब्रांडेड कपड़ों को 28 फीसदी के स्लैब में डाल सकती है, जिसके बाद ब्रांडेड कपड़े पहले के मुकाबले और ज्यादा महंगे हो जाएगे.

मंत्री समूह GST काउंसिल को 148 वस्तुओं पर जीएसटी की दरों में बदलाव का प्रस्ताव देगा और इस पर GST काउंसिल अंतिम फैसला करेगी. मंत्री समूह की रिपोर्ट पर 21 दिसंबर को GST काउंसिल की बैठक होगी.