शराब नीति केस में 139 दिनों से जेल में बंद दिल्ली के पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने दोनों जांच एजेंसियों को 28 जुलाई तक जवाब दाखिल करने को कहा है। मनीष ने 6 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में बेल के लिए याचिका डाली थी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना, बेला एम त्रिवेदी और उज्ज्वल मुइयां की बेंच ने मनीष की जमानत अर्जी पर सुनवाई की। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने 3 जुलाई को मनीष को जमानत देने से मना कर दिया था। वहीं ट्रायल कोर्ट ने 31 मार्च को मनीष को बेल देने से इनकार कर दिया था।
मनीष सिसोदिया को CBI ने इस साल 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। वे तिहाड़ जेल में हैं। 3 जून को हाई कोर्ट ने बीमार पत्नी से मिलने के लिए मनीष को 7 घंटे की जमानत दी थी।
CBI जांच, 26 फरवरी को गिरफ्तारी
CBI ने 17 अगस्त को सिसोदिया और अन्य 13 के खिलाफ एक FIR दर्ज की थी। जिसके बाद लगातार जांच होती रही। 26 फरवरी को भ्रष्टाचार के मामले में एजेंसी ने सिसोदिया को अरेस्ट किया। शराब नीति मामले की CBI जांच का आदेश जुलाई में उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की एक शिकायत के आधार पर दिया गया था।
जहां उन्होंने कुछ व्यक्तियों और शराब कारोबारियों को लाभ पहुंचाने के लिए कथित तौर पर नियमों में बदलाव किए जाने की विस्तृत जांच की मांग की थी। ऐसे सुझाव भी थे कि सत्ता में बैठे लोगों को रिश्वत दी जा रही थी, जो कि सिसौदिया तक पहुंच रही थी, जिनके पास एक्साइज डिपार्टमेंट था।
ED की जांच, 9 मार्च को गिरफ्तारी
ED ने CBI की FIR कॉपी के आधार पर 22 अगस्त 2022 को शराब घोटाले में सिसोदिया के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। करीब 10 महीने तक जांच-पड़ताल करने के बाद 1 जून को ED ने अपनी जांच पूरी की। ED ने इस मामले में चार चार्जशीट दाखिल कीं।
ED ने कोर्ट को बताया कि उनके पास सिसोदिया के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। ED के मुताबिक, सिसोदिया ने सबूत छिपाने के लिए 14 फोन और 43 सिम कार्ड बदले। जिनमें से पांच सिम सिसोदिया के नाम पर ही थे। जिसके बाद ED ने 9 मार्च को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सिसोदिया को अरेस्ट कर लिया।
ED ने 7 जुलाई को 52.24 करोड़ की प्रॉपर्टीज जब्त की थी। इसमें दिल्ली के पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया और उनकी पत्नी सीमा सिसौदिया की 2 प्रॉपर्टीज सील की गई हैं। उनके 11 लाख रुपए के बैंक बैलेंस को भी होल्ड पर रख दिया गया है।