छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने परसा कोल ब्लॉक आबंटन और इसके नाम पर पेड़ों की कटाई को लेकर सख्त रुख अपनाया है। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सवाल किया है कि क्या पेड़ों को पुर्नजीवित किया जा सकता है। कोर्ट ने निजी कंपनी के लिए पेड़ों की कटाई करने पर राज्य शासन को रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई चार मई को होगी।
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