इराक में अब समलैंगिक संबंध बनाना होगा अपराध, 15 साल की सजा का बना कानून

अंतरराष्ट्रीय

इराक की संसद में शनिवार को समलैंगिक संबंधों को लेकर एक कानून पारित किया गया। इराक के संसद ने समलैंगिक संबंधों को अपराध माना है। समलैंगिक संबंध बनाने वालों को 15 साल की सजा का ऐलान भी कर दिया गया। धार्मिक मूल्यों के आधार पर इराक के संसद ने यह कानून पारित किया है। वैश्यावृति के खिलाफ भी इराक की संसद ने सख्त कदम उठाया है। इराक के इस कानून को लेकर एलजीबीटी समुदाय और पश्चिमी देशों ने कड़ी आलोचना जताई है। अमेरिका और यूरोपीय संघ ने भी इराक के इस फैसले पर आपत्ति जाहिर की है। इराक में समलैंगिकता को बढ़ावा देने वालों को भी सजा होगी।