इनकम टैक्स रिटर्न 5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने भरा, 31 जुलाई के बाद लगेगा 5 हजार जुर्माना

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वित्त वर्ष 2022-23 (असेसमेंट ईयर 2023-24) के लिए 5 करोड़ से ज्यादा लोग अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल कर चुके हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है।

आयकर विभाग ने ट्वीट में कहा, 27 जुलाई तक 5.03 करोड़ लोग ITR फाइल करा चुके हैं। इनमें से 4.46 करोड़ ITR को ई-वेरिफाई किया गया है, यानी दाखिल किए गए 88% से अधिक ITR को इलेक्ट्रॉनिक रूप से वेरिफाई किया गया है। ई-वेरिफाइड ITR में से 2.69 करोड़ से अधिक ITR पहले ही प्रोसेस हो चुके हैं।

पिछले साल की तुलना में इस साल 3 दिन पहले ही 5 करोड़ का आंकड़ा पार किया है। AY2022-23 के लिए 30 जुलाई तक 5 करोड़ से ज्यादा ITR फाइल किए गए थे। हम 5 करोड़ ITR के लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करने के लिए करदाताओं और कर पेशेवरों को अपना आभार व्यक्त करते हैं।’

करदाताओं को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के दो ऑप्शन मिलते हैं। 1 अप्रैल, 2023 से नए स्लैब का ऑप्शन दिया गया था। नए टैक्स स्लैब में 5 लाख रुपए से ज्यादा आय पर टैक्स की दरें तो कम रखी गईं, लेकिन डिडक्शन छीन लिए गए। वहीं अगर आप पुराना टैक्स स्लैब चुनते हैं तो आप कई तरह के टैक्स डिडक्शन का फायदा ले सकते हैं।

31 जुलाई के बाद ITR फाइल करने वाले टैक्सपेयर्स को लेट फीस देनी होगी। अगर किसी इंडिविजुअल टैक्सपेयर की सालाना आय 5 लाख रुपए से ज्यादा है, तब उसे 5000 रुपए की लेट फीस देनी होगी। अगर टैक्सपेयर की एनुअल इनकम 5 लाख रुपए से कम है, तब उसे लेट फीस के रूप में 1,000 रुपए भरने होंगे।