उत्तर प्रदेश : संभल में मस्जिद को लेकर हुई हिंसा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज अहम निर्देश दिया है. सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि निचली कोर्ट इस मामले में कोई एक्शन न ले. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इस मामले में हई कोर्ट के आदेश के बिना कुछ भी न किया जाए. हालांकि, सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से यह भी पूछा कि वह सुप्रीम कोर्ट आने से पहले हाई कोर्ट क्यों नहीं गए. ये याचिका मस्जिद कमेटी ने दाखिल की है. मस्जिद पक्ष ने स्थानीय कोर्ट के सर्वे के आदेश को चुनौती दी है. सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा कि क्या 227 के तहत हाई कोर्ट जाना उचित नहीं है? बेहतर होगा कि हम इसे यहीं लंबित रखें. आप अपनी दलीलें उचित पीठ के सामने दायर करें. सुनवाई के दौरान CJI ने कहा,’हम नहीं चाहते कि इस बीच कुछ भी हो. उन्हें आदेश को चुनौती देने का अधिकार है. वे रिवीजन या 227 याचिका दायर कर सकते हैं.
संभल जामा मस्जिद में लोकल कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट का स्टे !!
फिलहाल निचली अदालत इस केस में कोई कार्रवाई न करे : सुप्रीम कोर्ट
मस्जिद कमेटी सर्वे आदेश के खिलाफ SC गई थी। pic.twitter.com/mNuHVWBPG3
— Sachin Gupta (@SachinGuptaUP) November 29, 2024