इमरान खान को अंतरिम राहत, हाईकोर्ट ने ‘भारत छोड़ो’ आदेश पर 2 नवंबर तक के लिए टाली सुनवाई
एक्टर इमरान खान को बॉम्बे हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिल गई है. बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार को एक्टर इमरान खान की उस याचिका पर सुनवाई 2 नवंबर (सोमवार, दोपहर 3 बजे) तक के लिए टाल दी है, जिसमें उन्होंने विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) के ‘भारत छोड़ो’ नोटिस को चुनौती दी थी. केंद्र सरकार द्वारा जवाब देने के लिए और समय मांगने के बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया है.
इमरान खान के पास अमेरिकी नागरिकता है. इसके बावजूद मुंबई में एक विरोध प्रदर्शन में शामिल होने की वजह से 28 अक्टूबर तक देश छोड़ने का नोटिस मिला था. लेकिन कोर्ट को आश्वासन दिया गया है कि अगली सुनवाई तक एक्टर के खिलाफ कोई कड़ा कदम नहीं उठाया जाएगा और तब तक इस नोटिस पर रोक रहेगी.
