सुप्रीम कोर्ट से एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस को राहत नहीं, सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में याचिका खारिज

फिल्म अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। हाल ही में जैकलीन फर्नांडिस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। महाठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ की ठगी के मामले में दाखिल फिल्म अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। बता दें कि जैकलीन फर्नांडिस ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने 3 जुलाई को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED द्वारा उनके खिलाफ दर्ज FIR को रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने जैकलीन फर्नांडिस की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि वास्तव में आरोपी ने अपराध किया है या नहीं, इसका फैसला केवल सुनवाई के दौरान निचली अदालत में ही हो सकता है। जबकि जैकलीन फर्नांडिस ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा था कि उनके ऊपर लगे सभी आरोप झूठे हैं और उन्हें सुकेश चंद्रशेखर के आपराधिक इतिहास के बारे में कोई जानकारी नहीं थी।
ईडी ने सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ की ठगी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में एक्ट्रेस जैकलिन को आरोपी बनाया है। इसके साथ ही ईडी ने कोर्ट में दाखिल अपनी चार्जशीट में कहा है कि सुकेश चंद्रशेखर की आपराधिक गतिविधियों की जानकारी होने के बावजूद जैकलिन उससे महंगे गिफ्ट, ज्वैलरी वगैरह ले रही थीं। हालांकि जैकलिन फर्नांडिस ने दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल अपनी याचिका में न केवल ईडी के मुकदमे को खारिज करने की मांग की थी, बल्कि निचली अदालत की ओर से चार्जशीट पर संज्ञान लेने के आदेश को भी चुनौती दी थी।
सुकेश चंद्रशेखर ठगी का उस्ताद है। वह कर्नाटक के बैंगलोर का रहने वाला है। उसने एक्ट्रेस लीना मारिया पॉल से शादी की थी जोकि इसके ठगी के खेल में साथी भी थी। सुकेश ने बिशॉप कॉटन बॉयज स्कूल, बैंगलोर से पढ़ाई की और मधुरे यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। उसे पहली बार 17 साल की उम्र में धोखाधड़ी के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था, तब उसने एक पारिवारिक मित्र को 1.5 करोड़ रुपये का चूना लगाया था।