झारखंड दुष्कर्म मामला: भाजपा उम्मीदवार ब्रह्मानंद को बड़ी राहत, गिरफ्तारी पर रांची हाईकोर्ट ने लगाई रोक

राष्ट्रीय

छत्तीसगढ़ के भानुप्रतापपुर उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार ब्रह्मानंद नेताम को झारखंड हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने नेताम की गिरफ्तारी पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि उनके खिलाफ किसी भी तरह की पीड़ादायी कार्रवाई नहीं की जाए। भानुप्रतापपुर उपचुनाव के लिए सोमवार को मतदान हुआ है।

झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय द्विवेदी की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई। ब्रह्मानंद नेताम की ओर से हाईकोर्ट के अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा और कुमार हर्ष ने पक्ष रखते हुए दलील दी कि इस केस में उनके मुवक्किल की कोई संलिप्तता नहीं है। एफआईआर में उनका नाम भी नहीं है। फिर भी पुलिस उन्हें परेशान कर रही है।

नाबालिग से दुष्कर्म का है आरोप
भाजपा उम्मीदवार और पूर्व विधायक ब्रम्हानंद नेताम पर गंभीर आरोप हैं। वह जमशेदपुर की 15 साल की बच्ची से दुष्कर्म और उसे देह व्यापार में धकेले जाने के केस के अभियुक्तों में से एक हैं। यह मामला साल 2019 का है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम के इस मुद्दे को उठाने के बाद झारखंड पुलिस भी नेताम को गिरफ्तार करने के लिए कांकेर पहुंची है। इस दौरान जगह-जगह छापामारी की कार्रवाई भी की गई।