कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में विपक्षी पार्टियों को झटका दे दिया है. हाईकोर्ट ने राज्य में पंचायत चुनाव के लिए नामांकन की तारीख बढ़ाने से इनकार कर दिया है. बंगाल पंचायत चुनाव की तारीखों की घोषणा होने के बाद कलकत्ता हाईकोर्ट में दो जनहित याचिकाएं दाखिल की गई थीं. जिनमें पंचायत चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी नोटिफिकेशन के कुछ हिस्सों को चुनौती दी गई थी. एक याचिका राज्य कांग्रेस अध्यक्ष अधीररंजन चौधरी ने और दूसरी याचिका शुभेंदु अधिकारी ने दाखिल की थी. बता दें कि पंश्चिम बंगाल में 8 जुलाई को ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के लिए चुनाव होने हैं.
नामांकन के लिए उचित समय देने की थी मांग
इसके साथ ही कलकत्ता हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव के लिए हाईकोर्ट की ओर से जारी अधिसूचना में निर्धारित समय सीमा को भी अपर्याप्त बताया था और कहा कि हमारे विचार से ये जल्दी में किया गया है. कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग से इस पर विचार करने के लिए भी कहा था. कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि वर्तमान पंचायत का कार्यकाल अगस्त महीने तक है. ऐसे में नामांकन के लिए उचित समय दिया जा सकता है l