कंगना रनौत को पंजाब और हरियाणा HC से झटका, मानहानि मामले में फिर से शुरू होगा ट्रायल!

बॉलीवुड एक्ट्रेस और मंडी से BJP सांसद कंगना रनौत को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है कल गुरुवार को कोर्ट ने 2021 में बठिंडा में उनके खिलाफ दायर मानहानि शिकायत को रद्द करने से इनकार कर दिया है. हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब इस मामले में रुका हुआ ट्रायल फिर से शुरू होगा. ये मामला 2020-21 के किसान आंदोलन से जुड़ा है. उस वक्त कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर बठिंडा की निवासी मोहिंदर कौर की तस्वीर साझा की थी और दावा किया था कि महिलाओं को आंदोलन में भाग लेने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं. कंगना की इस पोस्ट से लोगों में आक्रोश फैल गया और मोहिंदर कौर ने जनवरी 2021 में उनके खिलाफ बठिंडा की स्थानीय अदालत में मानहानि का मुकदमा दायर किया. कौर ने आरोप लगाया कि कंगना के बयान ने उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई और उन्हें सार्वजनिक रूप से अपमानित किया. कंगना ने इसी शिकायत को रद्द करने के लिए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का रुख किया था. उनकी दलील थी कि उनका बयान सामान्य टिप्पणी था और इसमें किसी की मानहानि का इरादा नहीं था. हालांकि, हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया. कोर्ट के इस आदेश के बाद 2021 से रुके हुए ट्रायल की कार्यवाही अब फिर से शुरू होगी. हाईकोर्ट के फैसले का विस्तृत आदेश अभी जारी नहीं हुआ है, इसलिए याचिका खारिज करने के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है.