दिल्ली शराब नीति से जुड़े CBI केस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज शुक्रवार को जमानत मिल गई। कोर्ट ने CBI की गिरफ्तारी को नियमों के तहत बताया। हालांकि, अदालत ने कहा, ‘ED मामले में जमानत मिलने के बावजूद केजरीवाल को जेल में रखना न्याय का मजाक उड़ाना होगा। गिरफ्तारी की ताकत का इस्तेमाल बहुत सोच समझकर किया जाना चाहिए। केजरीवाल 177 दिन बाद जेल से बाहर आएंगे। शराब नीति केस में उन्हें 21 मार्च को अरेस्ट किया था। बाद में 26 जून को CBI ने उन्हें जेल से हिरासत में लिया था। दिल्ली CM ने इस गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए जमानत याचिका लगाई थी। 5 सितंबर को पिछली सुनवाई में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। केजरीवाल के खिलाफ दो जांच एजेंसी (ED और CBI) ने केस दर्ज किया है। ED मामले में दिल्ली CM को सुप्रीम कोर्ट से 12 जुलाई को जमानत मिल चुकी है। अगर आज CBI केस में केजरीवाल को जमानत मिल जाती है तो वह 177 दिन बाद जेल से बाहर आएंगे।
अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलना आम आदमी पार्टी के लिए काफी अहम है। दिल्ली से सटे हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। यहां सभी 90 सीटों पर एक फेज में 5 अक्टूबर को वोटिंग होगी। रिजल्ट 8 अक्टूबर को आएगा। हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन नहीं है। AAP पूरी 90 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। ऐसे में केजरीवाल के जेल से बाहर आने पर प्रचार का जिम्मा उन पर होगा। केजरीवाल के पास करीब 25 दिन प्रचार के लिए होंगे।
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आज की बहुत बड़ी खबर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से सीबीआई केस में जमानत मिली।
अब वह बाहर आ पाएंगे pic.twitter.com/UtMH81wWHy— Dharm Pal (@DharmPal448) September 13, 2024