दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तार किए गए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई. कोर्ट ने केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर कोई फैसला नहीं दिया है इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया गया है कोर्ट ने समय की कमी के कारण इस मामले पर कोई आदेश नहीं दिया. सुप्रीम कोर्ट नौ मई को इस पर अगली सुनवाई कर सकता है. केजरीवाल ने शराब घोटाले मामले में अपनी गिरफ्तारी को कोर्ट में चुनौती दी थी. इससे पहले कोर्ट ने कहा था कि हम अंतिम आदेश देने से पहले अक्सर अंतरिम आदेश जारी करते हैं. हम इस बात पर नहीं जा रहे हैं कि वो राजनीतिक व्यक्ति हैं या नहीं. हम बल्कि ये देख रहे हैं कि ये केस सही है या नहीं. इसमें असाधारण मामले में जमानत पर विचार किया जा सकता है या नहीं.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाता है तो उन्हें आधिकारिक कामकाज करने की अनुमति नहीं होगी. पीठ ने कहा कि हमने अंतरिम जमानत पर दोनों पक्षों को सुना है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केजरीवाल के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा था कि क्या केजरीवाल को जमानत मिलने के बाद वह सरकारी फाइलों पर दस्तखत करेंगे या मुख्यमंत्री होने के नाते दिशानिर्देश देंगे. इस पर सिंघवी ने कहा था कि उनके मुवक्किल दिल्ली शराब नीति मामले में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेंगे. कोर्ट ने कहा था कि हम नहीं चाहते कि वह सरकार के कामकाज में हस्तक्षेप करें. केजरीवाल के वकील का कहना था कि उनके मुवक्किल आतंकवादी नहीं है. वह कानून तोड़ने वाले नहीं है इसलिए उन्हें अंतरिम जमानत मिलनी चाहिए. इस पर जमानत का विरोध करते हुए ईडी ने कहा था कि क्या नेताओं के लिए अलग अपवाद होंगे? क्या चुनावों में प्रचार करना जरूरी है?
जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने मामले पर सुनवाई की. ईडी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि जब हमने जांच शुरू की थी तो हमारी जांच सीधे तौर पर केजरीवाल के खिलाफ नहीं थी इसलिए शुरुआत में उनसे जुड़ा एक भी सवाल नहीं पूछा गया. जांच उन पर केंद्रित नहीं थी. जांच के दौरान उनकी भूमिका सामने आई.
सीएम केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी
दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को नहीं मिली राहत, केजरीवाल की अंतरिम जमानत SC ने आज नहीं दिया फैसला…#Delhi #FirstIndiaNews #DelhiLiquorPolicyCase #SupremeCourt #DelhiLiquorScam… pic.twitter.com/zQzMUIMB0d
— First India News (@1stIndiaNews) May 7, 2024