जेल में बंद इमरान खान को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की पार्टी के नेताओं को जेल में उनके साथ चुनावी बैठकें करने की इजाजत दे दी है. इमरान खान वर्तमान में रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद हैं.
तोशखाना मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद इमरान खान को 5 अगस्त को अटक जेल में रखा गया था. हालांकि, बाद में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी सजा को निलंबित कर दिया था. लेकिन इसके बाद उन्हें सिफर मामले में गिरफ्तार करते हुए न्यायिक रिमांड पर अटक जेल में रखा गया था. 20 सितंबर को इमरान खान को अटक जेल से रावलपिंडी जेल में ट्रांसफर कर दिया गया था.
शुक्रवार को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी के नेताओं और वकीलों को अदियाला जेल में उनसे मिलने और 8 फरवरी को होने वाले चुनावों के लिए रणनीतिक बैठकें करने की अनुमति दे दी है.
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान द्वारा दायर याचिका पर न्यायमूर्ति मियांगुल हसन औरंगजेब ने फैसला सुनाया है. याचिका में इमरान खान ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के सदस्य असद कैसर, जुनैद अकबर खान, सीनेटर औरंगजेब खान और इश्तियाक मेहरबान के साथ बैठक करने की अनुमति मांगी गई थी. ताकि अगामी चुनाव को लेकर रणनीति बनाया जा सके.
याचिका में इमरान खान ने अदालत से यह भी अनुरोध किया था कि कानूनी टीम के साथ सलाह-मशवरा की गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए अदियाला जेल अधीक्षक को उचित निर्देश दिए जाए.
सुनवाई के दौरान, इमरान खान के वकील ने कहा कि पार्टी को 700 टिकटों के वितरण के लिए चर्चा करने की जरूरत है. जिस पर पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने आपत्ति जताई. अवान की आपत्ति पर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि क्या सुप्रीम कोर्ट का अतिरिक्त आदेश आपके लिए पर्याप्त नहीं है? क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके खिलाफ भी एक अतिरिक्त नोट लिखूं?