मध्य प्रदेश : बालाघाट जिले के एक शख्स ने 600 रुपए के जूते के लिए करीब 11 वर्षों तक उपभोक्ता फोरम से मुकदमा लड़ा मामले में अब कोर्ट ने फैसला सुनाया है। जानकारी मुताबिक शिवराज ठाकुर नाम के व्यक्ति ने 11 वर्ष पहले एक दुकान से 600 रुपए के जूते खरीदे थे, लेकिन दो दिन के अंदर ही जूता खराब हो गया।
जूते का सोल निकलने के कारण जूता खराब हो गया था। शख्स जूते को लेकर दुकानदार के पास पहुंच गए। जहां दुकानदार ने जूते वापस लेने से मना कर दिया। फिर वापस करने के नाम पर और पैसों की मांग की थी। यह दुकान शहर के सुभाष चौक का है। जूते वापस करने लेकर दुकानदार और शख्स के बीच बातचीत हुई हुई थी। जब शिवराज ने कहा कि मै उपभोक्ता फोरम में इसकी शिकायत करूंगा तो उन्हें दुकानदार ने कहा कि उपभोक्ता फोरम में जाकर क्या कर लोगे। वहां पर 2000 हजार रुपए लगते हैं। इस पर शिवराज ने कहा कि अभी आप लेन-देन की बात कर रहे थे, लेकिन अब बात मेरी औकात पर आ पहुंची है। इसके बाद उन्होंने उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया था। उपभोक्ता फोरम में मामला जाने के बाद 2 माह में मामूली मुआवजा मिलने से शिवराज संतुष्ट नहीं था। तो उन्होंने राजधानी भोपाल स्थित राज्य उपभोक्ता फोरम में शिकायत कर दी। जिसके बाद वहां उन्हें न्याय मिला। साल 2013 से लेकर यह केस 2024 तक चला। जिसके बाद दुकानदार को उपभोक्ता फोरम ने गलत ठहराते हुआ 600 रुपए के जूते के लिए कुल 3 हजार 40 रुपए का भुगतान शिवराज ठाकुर को करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने दुकानदार को मामले में गलत ठहराते हुए 600 रुपए जूते की मूल राशि के अलावा, 6% वार्षिक ब्याज, शारीरिक एवं मानसिक क्षति के लिए 1000 रुपए और अपील क्षति के लिए 1000 रुपए सहित कुल तीन हजार 40 का भुगतान ग्राहक शिवराज ठाकुर को करने का आदेश दिया है।