छत्तीसगढ़ में होली पर नहीं बिकेगी शराब, दुकानें बंद रहेंगी, सरकार जल्द जारी करेगी आदेश

छत्तीसगढ़ में होली के दिन शराब बिक्री को लेकर स्थिति एक बार फिर बदल गई है। राज्य सरकार ने होली पर शराब बिक्री की अनुमति नहीं देने का फैसला किया है। आबकारी विभाग इस संबंध में जल्द आदेश जारी करेगा। नई आबकारी पॉलिसी में पहले होली, मुहर्रम और 30 जनवरी को ड्राई डे लिस्ट से हटा दिया गया था, लेकिन अब सरकार ने कानून व्यवस्था और सामाजिक कारणों से होली पर शराब की दुकानें बंद रखने का फैसला किया है. बता दें कि इससे पहले होली के दिन शराब की दुकानें खुली रखने का फैसला लिया गया था.

होली पर पूरे राज्य में शराब की बिक्री पर बैन रहेगा. छत्तीसगढ़ में आबकारी (एक्साइज) नियमों को लेकर चल रहे विवाद के बीच राज्य सरकार ने एक अहम फैसला लिया है. यह फैसला इसलिए चर्चा में है क्योंकि सरकार ने अपनी हालिया एक्साइज पॉलिसी (2026-27) में ड्राई डे की संख्या सात से घटाकर चार कर दी थी.रिपोर्ट के मुताबिक आबकारी विभाग इस संबंध में जल्द आदेश जारी करेगा. नई पॉलिसी में होली, मुहर्रम और 30 जनवरी को ड्राई डे से बाहर रखा गया था. यह तब साफ़ हुआ जब 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर शराब की दुकानें खुली रहीं, जिसका कांग्रेस पार्टी और कई सामाजिक संगठनों ने कड़ा विरोध किया था. इस विवाद के बाद और होली जैसे बड़े त्योहार पर दंगों और कानून-व्यवस्था की चुनौतियों की संभावना को देखते हुए, सरकार ने पुराने सिस्टम को फिर से लागू करने का फ़ैसला किया है.

नई पॉलिसी के अनुसार, सिर्फ़ 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर और 18 दिसंबर (गुरु घासीदास जयंती) को ड्राई डे घोषित किया गया है. इन दिनों शराब की दुकानें बंद रहेंगी. सरकार का मानना ​​है कि इस कदम से त्योहार के दौरान होने वाली अनहोनी घटनाओं को रोका जा सकेगा.