शराब घोटाला : कारोबारी अरविंद सिंह ने मांगी इच्छा मृत्यु, कोर्ट ने कहा-प्रॉपर आवेदन करें

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छत्तीसगढ़ के शराब घोटाला मामले में आरोपियों की न्यायिक और पुलिस रिमांड पर कोर्ट ने फैसला सुनाया है। इस मामले में आरोपी शराब कारोबारी अरविंद सिंह ने इच्छा मृत्यु की मांग की है। अरविंद सिंह ने पेशी के दौरान कहा कि, वह इस सबसे तंग आ चुका है। उसकी मांग पर कोर्ट ने वकील से प्रॉपर तरीके से आवेदन करने को कहा है। यह भी कहा है कि, इस पर अलग से सुनवाई होगी। आरोपी आबकारी विभाग के पूर्व एमडी अरुणपति त्रिपाठी को ईओडब्लू की रिमांड पर 25 अप्रैल तक सौंपा गया है। जबकि अनवर ढेबर और अरविंद सिंह को 14 दिन यानी 2 मई तक न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। यह फैसला एसीबी ईओडब्ल्यू की स्पेशल कोर्ट ने सुनाया है।  छह दिन की रिमांड खत्म होने के बाद आज फिर ईओडब्ल्यू की टीम ने आज आरोपियों को पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया था। इसके पहले एसीबी ने तीनों से आमने-सामने पूछताछ की थी।

ईओडब्लू ने ईडी की रिपोर्ट पर जिन 71 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। उसमें आबकारी अफसर, बड़े और छोटे शराब कारोबारी, होलोग्राम व्यवसायी, एनजीओ, सिक्योरिटी कंपनियां और कर्मचारी उपलब्ध करवाने वाली एजेंसियां तथा शराब बोतल में भरनेवाली और ट्रांसपोर्ट करनेवाली एजेंसियां हैं। इनमें से ईओडब्लू ने काफी अफसरों के यहां छापे मारकर और 6 घंटे तक पूछताछ कर काफी जानकारी जुटा चुकी हैं।