छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में जेल में बंद रिटायर्ड IAS अनिल टुटेजा की जमानत याचिका पर आज मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस मामले में अनिल टुटेजा को जमानत दे दी है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अनिल टुटेजा को जमानत दे दी है। कोर्ट ने टुटेजा को पासपोर्ट जमा कराने और सुनवाई के दौरान अदालत के साथ सहयोग करने सहित सख्त शर्तों के के तहत जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है।
छत्तीसगढ़ में हुए शराब घोटाला मामले में छत्तीसगढ़ शराब घोटाला प्रवर्तन निदेशालय जांच कर रही है। जांच के बाद ईडी ने एसीबी में इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई है। एसीबी में दर्ज एफआईआर में 2 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले की बात कही गई है। इस पूरे घोटाले में ईडी ने अपनी जांच में पाया कि तत्कालीन भूपेश सरकार के कार्यकाल में आईएएस अफसर अनिल टुटेजा, आबकारी विभाग के एमडी एपी त्रिपाठी और कारोबारी अनवर ढेबर के सिंडिकेट के जरिए घोटाले को अंजाम दिया गया था। इस शराब घोटाले में जेल में बंद रिटायर्ड आईएएस अफसर अनिल टुटेजा ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की थी। मंगलवार को जमानत आवेदन पर सुनवाई जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जल भुइयां की बैंच में हुई है। अनिल टुटेजा को ईडी के केस में राहत मिली है। लेकिन शराब घोटाले मामले में ईओडब्लू की जांच अब भी जारी है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद भी टुटेजा को जेल ईओडब्लू में मामले में राहत नही मिलने के कारण जेल में ही रहना होगा