मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने कुत्तों के मालिकों के जारी किया ये आदेश..

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने कुत्तों के मालिकों को सार्वजनिक जगहों पर उनके कुत्तों द्वारा मल-मूत्र करने पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश दिया है इसके अलावा,रिपोर्ट के अनुसार, कोर्ट ने कुत्तों को सार्वजनिक जगहों पर बिना नियंत्रण के घुमाने पर भी जुर्माना लगाने का आदेश दिया है. यह आदेश, सार्वजनिक स्थानों पर कुत्तों के मल-मूत्र त्यागने से होने वाली गंदगी और स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए दिया गया है. कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक जगहों पर अपने कुत्ते को बिना नियंत्रण के घुमाता पाया जाता है, तो उस पर भी जुर्माना लगाया जाएगा.

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