माफिया अतीक अहमद की 50 करोड़ की बेनामी संपत्ति अब राज्य सरकार की हो गई है. इस अवैध और बेनामी संपत्ति को पुलिस कमिश्नरेट प्रयागराज ने गैंगस्टर एक्ट में नवंबर 2023 में कुर्क किया था. कुर्की के बाद इस अचल संपत्ति के संबंध में अतीक अहमद के परिजनों से आय के वैध स्रोतों से अर्जित करने के तीन माह में साक्ष्य मांगे गए थे. लेकिन विपक्षियों द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया. जिसके बाद कमिश्नर कोर्ट ने कुर्की के आदेश को 7 मार्च को न्यायिक परीक्षण के लिए पत्रावली गैंगस्टर कोर्ट भेज दी थी. इस पर गैंगस्टर कोर्ट ने कुर्की के आदेश को सही माना है. गैंगस्टर कोर्ट ने भी पुलिस कमिश्नर कोर्ट के निर्णय को पुष्ट करते हुए बेनामी संपत्ति को राज्य सरकार के पक्ष में निहित किए जाने का आदेश दे दिया है.
अतीक अहमद के खिलाफ 2020 में कैंट थाने में गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज हुआ था. इसी मुकदमे की विवेचना के दौरान विवेचक को माफिया अतीक की इस बेनामी संपत्ति के बारे में पता चला था. अतीक अहमद ने यह संपत्ति यमुनापार के लालापुर के अनुसूचित जाति के गरीब राजमिस्त्री हुब लाल के नाम पर खरीदी थी. कटहुला गौसपुर में 2.34 हेक्टेयर जमीन 2015 में हुबलाल के नाम पर रजिस्ट्री कराई गई थी. इस जमीन की सरकारी कीमत 12.42 करोड़ रुपए और बाजार कीमत 50 करोड रुपए है. माफिया अतीक अहमद की अवैध और बेनामी संपत्तियों के खिलाफ जब कार्रवाई शुरू हुई तो हुबलाल खुद पुलिस के सामने आया था. उसने अपने नाम पर अतीक अहमद द्वारा जमीन खरीदने की जानकारी दी थी. उसने बताया था कि अतीक अहमद के खौफ के चलते वह रजिस्ट्री कराने से इनकार नहीं कर सका था. लेकिन वह अब यह जमीन वापस करना चाहता है. पुलिस ने इस जमीन कुर्क करने के लिए 29 अगस्त 2023 को पुलिस कमिश्नर को रिपोर्ट भेजी थी.